Last Updated:January 30, 2025, 12:10 IST
Delhi Students Quota, Admission successful Delhi College, Domicile Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल पीजी कोर्स में डोमिसाइल के आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण को असंवैधानिक बताया है. ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि दिल्...और पढ़ें
हाइलाइट्स
- दिल्ली के कॉलेजों में 85% सीटें आरक्षित हैं.
- दिल्ली छात्र कोटा तकनीकी शिक्षा संस्थानों में लागू होता है.
- सुप्रीम कोर्ट ने डोमिसाइल आरक्षण को असंवैधानिक बताया है.
Delhi Students Quota, Admission successful Delhi College, Domicile Reservation: देश में इस समय डोमिसाइल के आधार पर एडमिशन की चर्चा जोरों पर है. असल में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल पीजी कोर्स में डोमिसाइल के आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानते हुए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जिसके बाद डोमिसाइल के आधार पर मिलने वाले एडमिशन पर नई बहस छिड़ गई है. ऐसे में आइए आपको बताते हैं दिल्ली के कुछ ऐसे कॉलेजों के बारे में, जहां स्थानीय निवासियों को वरीयता दी जाती है, यानि अगर किसी के पास दिल्ली का डोमिसाइल हो, तो इन कॉलेजों में उसका एडमिशन आसानी से हो सकता है. बता दें कि दिल्ली सरकार के कॉलेजों में 85% सीटों पर दिल्ली कोटा के तहत एडमिशन मिलता है, जबकि 15 फीसदी सीटें ही बाहरी स्टूडेंट्स के लिए होती हैं.
Delhi Students Quota: क्या होता है दिल्ली छात्र कोटा?
दिल्ली सरकार के तकनीकी शिक्षा संस्थानों में दिल्ली कोटा लागू है. यहां की 85% सीटें इस कोटे के तहत आरक्षित हैं. अब सवाल यह उठता है कि इस आरक्षण के लिए कौन पात्र है? तो आपको बता दें कि इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में एक फैसले में दिल्ली छात्र की परिभाषा को स्पष्ट किया था और बताया था कि कौन इस 85% आरक्षण का लाभ उठा सकता है. दिल्ली सरकार के तकनीकी शिक्षा संस्थानों में एडमिशन दिल्ली डिप्लोमा लेवल टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अधिनियम, 2007 के तहत होते हैं.इस अधिनियम की धारा 12(1)(b)में कहा गया है कि मैनेजमेंट सीटों को छोड़कर, कुल सीटों का 85% ‘दिल्ली छात्रों’ के लिए आरक्षित है, जबकि शेष 15% सीटें बाहरी दिल्ली के छात्रों के लिए रखी गई हैं. हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि इन सीटों के लिए भी सरकार आधिकारिक गजट में निर्देश जारी कर सकती है.
Who is Delhi Student: किसे माना जाएगा दिल्ली छात्र?
दिल्ली सरकार के अधिनियम में दिल्ली छात्र की परिभाषा भी बताई गई है. अधिनियम की धारा 3(g) के अनुसार, उस उम्मीदवार को दिल्ली छात्र कहा जाएगा, जिसने दिल्ली के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्थान से अपनी पात्रता परीक्षा (क्वालिफाइंग एग्जाम)दी हो या पास की हो.
Delhi Student Quota Benefits: NCR के स्कूल से पास होने पर मिलेगा लाभ?
अब एक सवाल यह उठता है कि अगर कोई स्टूडेंट दिल्ली में रहता है और एनसीआर के किसी स्कूल से पासआउट है तो क्या उसे इस आरक्षण का लाभ मिलेगा? इसको लेकर गुरुग्राम के एक स्कूल से 12वीं पास करने वाले एक छात्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाके शामिल हैं. ऐसे में दिल्ली के कई निवासी गुरुग्राम के स्कूलों में पढ़ते हैं, इसलिए उन्हें भी दिल्ली छात्रों के लिए आरक्षित 85% सीटों का लाभ मिलना चाहिए. याचिका में कहा गया कि यदि कोई अन्य राज्य का निवासी दिल्ली के किसी स्कूल से 12वीं पास करता है, तो उसे आरक्षण का लाभ मिल जाता है, जबकि दिल्ली निवासी को एनसीआर के स्कूल से पास होने पर यह लाभ नहीं मिलता. हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया.
Delhi Court Decision: कोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि आरक्षण का निर्धारण छात्र के निवास स्थान (डोमिसाइल) के आधार पर नहीं, बल्कि उस स्कूल की भौगोलिक स्थिति के आधार पर होगा, जहां से उसने पात्रता परीक्षा पास की है.
Delhi Institution Reservation Policy: किन संस्थानों में मिलता है 85% आरक्षण का लाभ?
अब सवाल यह उठता है कि दिल्ली के किन संस्थानों में 85 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलता है, तो आपको बतादें कि दिल्ली सरकार का यह अधिनियम उन तकनीकी शिक्षा संस्थानों पर लागू होता है, जो दिल्ली के बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से संबद्ध हैं और इंजीनियरिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल या अन्य दूसरे पाठ्यक्रमों की पढाई होती है. इसके तहत बी.आर.अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (I P University), दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU)आदि संस्थान शामिल हैं.
First Published :
January 30, 2025, 12:10 IST