Pension: लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बचे हैं सिर्फ 10 दिन, चूके तो बंद हो जाएगी पेंशन, जानें कैसे करें

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देश में करीब 69.76 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी हैं।- India TV Paisa Photo:FILE देश में करीब 69.76 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी हैं।

आप पेंशनर हैं तो आपके लिए नवंबर जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करने वाला महीना है। अब आपके सामने महज 10 दिन रह गए हैं। अगर आपने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है तो इसे जल्द कर लें, अन्यथा आपकी पेंशन रुक सकती है। 80 ​​वर्ष से कम आयु वालों के लिए जमा करने की विंडो 1 नवंबर से ओपन है। देश में करीब 69.76 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी हैं।

कहां कर सकते हैं जमा

ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर पेंशनभोगी प्रमाण पत्र सीधे बैंकों, डाकघरों या दूसरे बताए गए स्थानों पर जमा कर सकते हैं। अगर नवंबर के आखिर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाता है, तो दिसंबर से पेंशन भुगतान बंद कर दिया जाएगा। पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पोर्टल, डोरस्टेप बैंकिंग (DSB) एजेंट, डाकघरों में बायोमेट्रिक डिवाइस, बैंक शाखाओं में भौतिक जीवन प्रमाण पत्र फॉर्म के जरिये अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी ट्रेजरी ऑफिस में भी सीधे जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

ऑनलाइन कैसे जमा करें

  • पेंशनभोगी जीवन प्रमाण और आधार फेस आरडी ऐप के जरिये से चेहरा, फिंगरप्रिंट और आईरिस पहचान सहित बायोमेट्रिक तकनीक का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित कर सकते हैं।
  • याद रखें, आपका आधार नंबर पेंशन वितरण प्राधिकरण (जैसे आपका बैंक या डाकघर) के साथ अपडेट है।
  • Google Play Store से 'Jeevan Pramaan Face App' और 'AadhFaceRD' इंस्टॉल करें।
  • पेंशनभोगी के बारे में जरूरी जानकारी दें
  • फोटो खींचने के बाद, जानकारी जमा करें।
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जीवन प्रमाण प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए एक लिंक के साथ एक एसएमएस भेजेगा।

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि

80 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए 1 से 30 नवंबर के बीच जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समयसीमा है। सुपर सीनियर सिटीजन (80 वर्ष या उससे अधिक आयु के) को 1 अक्टूबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति दी गई है, जिसकी आखिरी तिथि 30 नवंबर है। बता दें, साल 2019 में, केंद्र ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे वरिष्ठ पेंशनभोगियों को नवंबर के बजाय हर साल 1 अक्टूबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति दें।

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