UP सरकार की इस योजना से शुरू करें अपना बिजनेस, मिलेगा 10 लाख का लोन
सरकारी योजना
लखीमपुर: अगर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और आपके पास इसके लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं है. उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत आपको 10 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है, जिससे आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. यह जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी लखीमपुर, दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने दी. उन्होंने बताया कि वर्तमान में दो प्रमुख योजनाएं चल रही हैं—मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना. इन दोनों योजनाओं के तहत व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन प्रदान किया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना ग्रामीण इलाकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए है. इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों के लोगों को 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 4% ब्याज दर पर लोन मिलता है, जबकि आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को ब्याज दर में छूट दी जाती है.
- योजना के तहत परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये तक हो सकती है.
- लाभार्थियों का चयन जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यदल द्वारा किया जाता है.
- इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम स्थापित किए जा सकते हैं.प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
यह क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना MSME मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है. इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 20 लाख से 50 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है. योजना के तहत आवेदक को आवेदन प्रक्रिया में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण कराना होता है.जिला खादी ग्राम उद्योग अधिकारी दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इन योजनाओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से नि:शुल्क है, और सत्यापन के बाद 10 लाख रुपये तक का लोन प्रदान किया जाएगा.
FIRST PUBLISHED :
September 27, 2024, 14:42 IST