अधिकारियों ने बदली पटाखा मार्केट की जगह,जानिए क्या है नियम?

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पटाखा दुकानों का स्थानांतरण: एयरपोर्ट रोड पर मेला ग्राउंड में लगेगी दुकानें 

सतना. इस बार दीपावली और देवउठनी एकादशी पर्व पर शहर में पटाखा और आतिशबाजी लाइसेंसधारी फुटकर विक्रेताओं की दुकानें एयरपोर्ट रोड पर अमृत पार्क के पास मेला ग्राउंड में लगेंगी. यह निर्णय अपर जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल वानखडे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया, जिसमें पटाखा विक्रेताओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं और सुरक्षा नियमों पर चर्चा की गई.

सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य
बैठक में उपस्थित एसडीएम, वरिष्ठ अधिकारियों और पटाखा आतिशबाजी व्यवसायियों को विस्फोटक अधिनियम 1984, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, विस्फोटक अधिनियम 2008 और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. विक्रेताओं को चेतावनी दी गई कि किसी भी तरह की अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आवश्यक व्यवस्थाओं का विवरण
नगर निगम द्वारा मेला ग्राउंड में लगभग 100 अस्थाई शेड दुकानों का लेआउट तैयार किया गया है. यहां सुरक्षा व्यवस्था, फायर ब्रिगेड, पुलिस व्यवस्था, बिजली सप्लाई और यातायात व्यवस्था के साथ-साथ इन्ट्री और एक्सिट के लिए पृथक गेट की व्यवस्था की जाएगी. दीपावली और एकादशी पर्व पर अवैध रूप से आतिशबाजी के भण्डारण एवं विक्रय करने वालों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

ग्रीन पटाखों का प्रयोग पर जोर डाला 
पुराने सारे हादसों को ध्यान में रखते हुए , बैठक में विक्रेताओं से अपील की गई है कि दीपावली और एकादशी पर रात 8 बजे से रात 10 बजे के बीच केवल ग्रीन पटाखों का ही उपयोग करें। विक्रेता 125 डेसीबल से ज्यादा आवाज वाले पटाखों का विक्रय नहीं करेंगे। सभी अस्थाई लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

सुरक्षा उपायों का ध्यान
दुकानदारों को सावधानी बरतने के साथ दो-दो बाल्टियों में पानी, रेत एवं अग्निशामक यंत्र रखने की व्यवस्था करनी होगी. पटाखों की बिक्री रात 10 बजे तक ही की जा सकेगी, और दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी रखी जाएगी. किसी दुकान से 50 मीटर की दूरी के क्षेत्र में आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, और दुकानों में खुली बिजली बत्ती, गैस, या तेल लैंप का प्रयोग नहीं होगा.

Tags: Ground Report, Latest hindi news, Local18, Madhya pradesh news, Satna news

FIRST PUBLISHED :

October 23, 2024, 17:48 IST

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