जब बात गहने या आभूषणों की हो तो हर व्यक्ति को सतर्क रहना पड़ता है क्योंकि उसकी चोरी कभी भी हो सकती है. गहने न घर में सुरक्षित हैं और न ही दुकानों में. दुकानों में सिर्फ चोरों का खतरा नहीं होता, बल्कि वहां काम करने वाले लोगों से भी खतरा होता है, क्योंकि जब बात गहनों की हो, तो नियत किसी की भी डोल सकती है. ऐसा ही एक मामला थाइलैंड (Thailand pistillate stole jewellery jailed fo 235 years) में सामने आया है, जहां पर एक महिला ने उसी दुकान में गहनों की चोरी की, जिसमें वो काम किया करती थी. जब दुकान के मालिक ने सीसीटीवी कैमरे में जांच की तो उसे पता चला कि महिला ने 1-2 नहीं, पूरे 47 बार चोरी की थी. उसके बाद महिला को जो सजा मिली, वो जानकर तो आपको लगेगा कि शायद अब उस महिला को अगले जन्म तक उसे पछताना पड़ेगा.
डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर-पूर्वी थाइलैंड के खॉन काइन इलाके में एक गहने की दुकान थी, जिसमें सॉमजित खुमदुआंग नाम की एक महिला काम किया करती थी. उसके ऊपर दुकान के मालिक को शक होने लगा कि वो दुकान से गहने चुराती है. जब उसने अपनी दुकान के सीसीटीवी कैमरे में जांच की तो उसे पता चला कि 2021 में महिला ने 1-2 नहीं, कुल 47 बार गहनों की चोरी की है.
महिला को 235 साल जेल की सजा मिली है. (फोटो: Bangkok Post)
महिला ने चुराया 6 करोड़ रुपये का सामान
बैंकॉक पोस्ट वेबसाइट के मुताबिक मालिक को 2 महीनों पहले ही महिला पर शक हुआ कि वो गहने चुराती है, जब उसके कपड़े से एक सोने का नेकलेस गिरा. महिला ने अपनी सफाई में कहा कि वो उसकी जेब में गलती से तब चला गया होगा, जब वो दुकान के डिस्प्ले काउंटर के पास खड़ी थी. दुकान के मालिक ने दावा किया कि महिला ने 5 लाख पाउंड (6 करोड़ रुपयों से ज्यादा) की चोरी की है.
महिला को हो गई 235 साल की जेल!
पुलिस ने दावा किया कि महिला ने चोरी किए हुए सामानों से जमीन खरीदी, कई अन्य कीमती सामान खरीदे और एक फेसबुक पोस्ट में नई बाइक और गहनों की फोटो को शेयर किया. हैरानी की बात ये है कि महिला उस दुकान में 10 सालों से काम कर रही थी, इस वजह से मालिक ने कई भार उससे कहा कि उसने जो कुछ भी चुराया है, वो खुद ही लौटा दे, तो वो कानूनी कदम नहीं उठाएगा. महिला ने सिर्फ 1 करोड़ रुपये तक की चीजों को लौटाया था. उसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि कोर्ट ने महिला को 1-2 नहीं, 235 साल की कैद की सजा दी है. शायद कोर्ट महिला को अगले जन्मों में भी आजाद नहीं रहने देना चाहती थी!
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FIRST PUBLISHED :
November 17, 2024, 07:31 IST