नई दिल्ली. प्रॉपर्टी के लिहाज से देश में सबसे महंगे शहरों में शुमार गुरुग्राम में अब घर, प्लाट या दुकान खरीदना और भी महंगा हो गया है. गुरुग्राम प्रशासन ने जमीन के कलेक्टर रेट यानी सर्किल रेट में 10 से 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है. नए कलेक्टर रेट एक दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 मार्च तक लागू रहेंगे. डीसी अजय कुमार की अध्यक्षता में लघु सचिवालय में उपमंडल अधिकारियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक बैठक में कलेक्टर रेट बढ़ाने का निर्णय लिया गया. डीसी ने बताया कि आवासीय, कृषि और वाणिज्यिक भूमि के कलेक्टर रेट को बढ़ाया गया है.
नए कलेक्टर रेट जिले की आधिकारिक वेबसाइट gurgaon.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे. कुछ क्षेत्रों में जहां बाजार की वैल्यू अधिक थी, कलेक्टर रेट में 30 फीसदी तक की वृद्धि की गई है. डीसी ने स्पष्ट किया कि इनका निर्धारण बाजार शोध और इलाकों की संपत्ति की कीमतों के आधार पर किया गया है. सर्कल रेट में बदलाव की सिफारिश जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाती है, जो बाजार का गहन अध्ययन करने के बाद अपनी सलाह देती है. बढ़ी दरों को अंतिम मंजूरी राज्य सरकार और राजस्व विभाग से मिली है.
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अधिकांश क्षेत्रों में 10-20 फीसदी वृद्धि
गुरुग्राम के अधिकांश क्षेत्रों में सर्कल रेट में 10% से 20% तक की वृद्धि होगी. हालांकि, शहर के प्रमुख और महंगे क्षेत्रों जैसे गोल्फ कोर्स रोड, साउदर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास की संपत्तियों के सर्कल रेट में 30% तक की वृद्धि होगी. डीसी अजय कुमार ने कहा कि इन क्षेत्रों में बाजार मूल्य को देखते हुए यह वृद्धि जरूरी थी.
हरियाणा सरकार कुछ दिन पहले की थी वृद्धि की घोषणा
हरियाणा सरकार ने प्रदेश स्तर पर कलेक्टर रेट बढ़ाने की घोषणा कुछ दिन पहले की थी. सरकार ने सभी जिलों के लिए पत्र जारी किया कर कलेक्टर रेट में बदलाव करने को कहा था. कलेक्टर रेट में वृद्धि राज्य के संपत्ति बाजार की मौजूदा स्थिति और क्षेत्रीय मूल्यांकन दरों के आधार पर करने की बात सरकार ने कही थी.
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FIRST PUBLISHED :
November 30, 2024, 08:57 IST