सहरसा. अगर आप छोटे किसान हैं और कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की है. अब गैर रैयत किसान भी कृषि यंत्र की खरीद पर अनुदान का लाभ ले सकेंगे. इसके अलावा छोटे किसान भी अब इसका फायदा उठा सकेंगे. दरअसल, कृषि विभाग द्वारा जहां रैयत किसानों को जमाबंदी के आधार पर अनुदानित दर पर कृषि यंत्र देने का प्रावधान किया है.
वहीं अब गैर रैयत किसान यानी बटाईदार को भी अनुदानित दर पर 20 हजार तक के कृषि उपकरण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है. इस निर्णय से कोशी क्षेत्र के छोटे किसान एवं बड़ी संख्या में मूल रूप से बटाईदारों के बल पर जीवन-यापन करने वाले किसानों को काफी लाभ मिलेगा और उनका कृषि कार्य भी सुलभ होगा. किसानों को अब यंत्र के आश्रित नहीं होना पड़ेगा.
रैयत किसानों के लिए मालगुजारी रसीद अनिवार्य
आपको बता दें कि कृषि विभाग ने गैर रैयत किसानों को कृषि यंत्र की सुविधा प्रदान के लिए 20 हजार या 20 हजार से कम की कृषि यंत्र के लिए कोई लगान या मालगुजारी रसीद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. जबकि रैयत किसानों को 110 प्रकार के कृषि यंत्र के लिए एलपीसी या 2024 -25 का अध्यतन मालगुजारी रसीद लगाना अनिवार्य होगा. किसी भी यंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. इस योजना अंतर्गत जिले को कर्णाकृत राशि का कम से कम 18% पिछड़ा वर्ग कृषकों को अनुसूचित जाति जनजाति के समतुल्य अनुदान का लाभ दिए जाने पर व्यय होगा.
छोटो किसानों को हाेगा फायदा
कृषि अभियंत्रण के सहायक निर्देशक नवीन कुमार नवनीत ने लोकल 18 को बताया कि अब जिले के छोटे किसान भी इस योजना अंतर्गत कृषि यंत्र की खरीदारी कर सकेंगे. गैर रैयत किसानों को जमाबंदी के आधार पर अनुदानित दर पर कृषि यंत्र देने का प्रावधान किया गया है. इससे ना केवल छोटे किसानों को फायदा मिलेगा बल्कि कृषि के क्षेत्र में वे आगे भी बढ़ सकेंगे.
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FIRST PUBLISHED :
November 29, 2024, 10:45 IST