Agency:News18 Rajasthan
Last Updated:January 31, 2025, 14:04 IST
Jaipur News : राजस्थान में अब छोटे होटल्स और एयरपोर्ट पर भी बार खुल सकेंगे. सूबे की भजनलाल सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति लागू कर दी है. राजस्थान में पहली बार चार साल के लिए आबकारी नीति लागू की गई है. जानें क्या-...और पढ़ें
विष्णु शर्मा.
जयपुर. राजस्थान सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति लागू कर दी है. राजस्थान में पहली बार 4 साल के लिए नई नीति लागू की गई है. इस नीति के तहत पहली बार 10 कमरे वाले होटल को भी बार लाइसेंस मिलेगा. इससे पहले पहले हेरिटेज होटल्स को ही 10 कमरों पर बार लाइसेंस मिलता था. इस नीति में सरकार का मानना है कि नए प्रावधान से वैध शराब की बिक्री से रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी. नई आबकारी नीति में प्रदेश में एयरपोर्ट्स पर भी बार खोलने की अनुमति दी गई है.
सरकार की नई नीति में सभी तरह की अनुमति, लाइसेंस और परमिट के लिए ऑनलाइन ऑटो अप्रूवल की व्यवस्था की गई है. नई आबकारी नीति में क्लस्टर और रिन्यू सिस्टम का प्रावधान रहेगा. इसके तहत प्रति वर्ष गारंटी राशि में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. सरकार ने नई नीति को लागू करते हुए दुकानों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया है. उनकी संख्या यथावत रखी गई है.
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हर साल दिसंबर और जनवरी में नीति की समीक्षा की जाएगी
सरकार की यह नीति 1 अप्रेल 2025 से लेकर 30 मार्च 2029 तक लागू रहेगी. इस नीति का सबसे बड़ा फायदा उन ठेकेदारों को मिलेगा जो अपनी दुकान को यथावत रखने हुए अगले साल भी ठेका लेना चाहते हैं. जो ठेकदार दुकान छोड़ना चाहता है उनकी दुकानों को ई-बिड के आधार पर फिर से ऑक्शन किया जाएगा. नई नीति की हर साल दिसंबर और जनवरी में समीक्षा की जाएगी. आश्यकता होने पर नियमों में संसोधन किया जा सकेगा.
गहलोत सरकार ने भी कई बार नवाचार किए थे
सरकार नई नीति के जरिये शराब की मात्रा पर नियंत्रण रखेगी. इस नीति में सरकार ने देसी शराब आबकारी ड्यूटी के लिए नौ स्लैब को घटाकर दो तक सीमित कर दिया है. इसके साथ ही बीयर में भी दो ही आबकारी ड्यूटी रहेगी. उल्लेखनीय है कि आबकारी विभाग सरकार को सर्वाधिक रेवन्यु देने वाला विभाग है. आबकारी नीति को लेकर गहलोत सरकार ने भी कई बार नवाचार किए थे.
Location :
Jaipur,Jaipur,Rajasthan
First Published :
January 31, 2025, 14:04 IST