दिल्ली में अभी भी सांस लेना दुश्वार, AQI 460, कब तक लोग करते रहेंगे बाप-बाप

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की हवा कई दिनों से लगातार जहरीली बनी हुई है. शनिवार को एक बार फिर सुबह दिल्ली में जहरीली धुंध की मोटी चादर छा गई, जिससे हवा की गुणवत्ता फिर से ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई. सुबह 6 बजे समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 422 दर्ज किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी के 39 निगरानी स्टेशनों में से 28 ने AQI स्तर को ‘गंभीर’ श्रेणी में, 400 से ऊपर, जबकि शेष 11 स्टेशनों ने ‘बहुत खराब’ AQI स्थिति की सूचना दी. ऐसे में बार-बार सवाल यही उठ रहा है कि आखिर दिल्ली के लोग सांस ले तो कैसे लें.

दिल्ली के वजीरपुर में सबसे अधिक 467 AQI दर्ज किया गया, उसके बाद जहांगीरपुरी में AQI 463 दर्ज किया गया. अलीपुर, आनंद विहार और चांदनी चौक सहित अन्य क्षेत्रों में AQI क्रमशः 452, 458 और 440 दर्ज किया गया. मालूम हो कि 0 से 50 के बीच AQI को ‘अच्छा’, 51 और 100 को ‘संतोषजनक’, 101 और 200 को ‘मध्यम’, 201 और 300 को ‘खराब’, 301 और 400 को ‘बहुत खराब’, 401 और 500 को ‘गंभीर’ और 500 से ऊपर को ‘गंभीर प्लस’ माना जाता है.

AQI में फिर गिरावट
AQI, जो लगभग एक सप्ताह तक गंभीर और गंभीर प्लस श्रेणी में रहा, गुरुवार और शुक्रवार की सुबह में सुधार हुआ. दोनों दिन AQI रीडिंग ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रही. हालांकि, शनिवार की सुबह फिर से स्थिति खराब हो गई और कुल AQI 400 के पार पहुंच गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आ गया. खतरनाक प्रदूषण स्तर को देखते हुए, CPCB ने यह भी सलाह दी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करें, जबकि शेष कर्मचारी घर से काम करें.

राजधानी दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRP) के चरण 4 के तहत सख्त प्रदूषण विरोधी उपाय लागू किए गए हैं. आवश्यक वस्तुओं या स्वच्छ ईंधन (एलएनजी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल/इलेक्ट्रिक) का उपयोग करने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी ट्रक को दिल्ली में एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी. राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, बिजली लाइनें, पाइपलाइन और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया है.

चूंकि सख्त नियम लागू हैं, इसलिए सरकार राष्ट्रीय राजधानी में गाड़ियों के लिए ऑड ईवन नियम भी लागू कर सकती है, जो एक यातायात प्रबंधन प्रणाली है, जिसके तहत वाहनों को उनके पंजीकरण संख्या के अंतिम अंक के आधार पर सड़कों पर चलने की अनुमति दी जाती है.

Tags: Delhi aerial pollution, Delhi AQI

FIRST PUBLISHED :

November 23, 2024, 09:56 IST

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