चंडीगढ़. हरियाणा मे दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने के लिए समय-सीमा की है. फरीदाबाद, गुरुग्राम औऱ चंडीगढ़ में प्रशासन ने आदेश जारी किए. प्रदूषण रोकने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं. ऐसे में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर भी बैन लगाया गया है. पाबंदी 22 अक्टूबर से 31 जनवरी तक पाबंदी रहेगी. गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने आदेशों में कहा कि एयर क्वॉलिटी को बेहतर बनान के लिए बेरियम सॉल्ट वाले पटाखों के उत्पादन, बिक्री और पटाखे जलाने पर रोक रहेगी. हालांकि, ग्रीन पटाखे जलाने पर पाबंदी नहीं होगी.
जानकारी के अनुसार, दीवाली और गुरुपर्व के दिन रात आठ से दस बजे तक ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं. इसी तरह से क्रिसमिस से एक दिन पहले रात को 11:55 से 12:30 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की जा सकती है. उधर, चंडीगढ़ में दिवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलाने की अनुमति दी गई है. यहां पर 96 अस्थाई लाइसेंस जारी किए गए और 12 जगहों पर 96 स्टॉल्स लगाए जाएंगे. ऐसे में शहर में कुल 12 साइट्स पर 96 स्टॉल में पटाखों की बिक्री होगी. हालांकि, 29 अक्तूबर से पटाखों के स्टाल लगेंगे.
झज्जर में डीसी शक्ति सिंह ने 31 जनवरी तक वायु गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए जिले में बेरियम साल्ट वाले पटाखों के उत्पादन, बिक्री व पटाखे बजाने पर रोक लगा दी है. यह प्रतिबंध आगामी 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा. पटाखों की वजह से वायु प्रदूषण इंडेक्स बढ़ता है.
Tags: Air Pollution AQI Level, Firecracker Ban, Haryana Government, Pollution connected Diwali
FIRST PUBLISHED :
October 26, 2024, 12:34 IST