नई दिल्ली. वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में केंद्र सरकार ने नए टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव किए, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 25,000 रुपए बढ़ाकर 75,000 रुपए करना और टैक्स स्लैब्स को संशोधित करना. हालांकि, पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पुराने रिजीम में टैक्सपेयर्स को विभिन्न डिडक्शन और छूट का लाभ मिलता है. तो, अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए है, तो आपके लिए कौन-सा रिजीम बेहतर होगा?
पुराने टैक्स रिजीम में करदाता विभिन्न सेक्शन जैसे 80C (1.5 लाख रुपए तक), 80D (हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम) और स्टैंडर्ड डिडक्शन (50,000 रुपए) का लाभ उठा सकते हैं.
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पुरानी टैक्स रिजीम
कुल डिडक्शन: ₹2,25,000
कर योग्य आय: ₹10,00,000 – ₹2,25,000 = ₹7,75,000
टैक्स कैलकुलेशन:
₹2.5 लाख तक: शून्य
₹2.5 लाख से ₹5 लाख: 5% = ₹12,500
₹5 लाख से ₹7.75 लाख: 20% = ₹55,000
कुल टैक्स: ₹67,500
सेस (4%): ₹2,600
कुल टैक्स देय: ₹70,100
नई टैक्स रिजीम
नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब कम हैं, लेकिन डिडक्शन और छूट का कोई लाभ नहीं मिलता.
टैक्सेबल इनकम: ₹10,00,000 – ₹75,000 = ₹9,25,000
टैक्स कैलकुलेशन:
₹3 लाख तक: शून्य
₹3 लाख से ₹7 लाख: 5% = ₹20,000
₹7 लाख से ₹9.25 लाख: 10% = ₹22,500
कुल टैक्स: ₹42,500
सेस (4%): ₹1,700
कुल टैक्स देय: ₹44,200
तुलना और निष्कर्ष
पुराना रिजीम टैक्स: ₹70,100
नया रिजीम टैक्स: ₹44,200
अगर आपकी सालाना आय ₹10 लाख है, तो नया टैक्स रिजीम टैक्स देयता को ₹25,900 कम करता है. हालांकि, अगर आप पुराने रिजीम में उपलब्ध डिडक्शन का अधिकतम लाभ उठा पाते हैं, तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. टैक्सपेयर्स को अपनी आय, खर्च और निवेश की योजना के आधार पर सही विकल्प चुनना चाहिए. नई व्यवस्था आसान है, लेकिन पुरानी व्यवस्था में अधिक छूट का लाभ मिलता है.
Tags: Income tax, Personal finance
FIRST PUBLISHED :
November 23, 2024, 14:52 IST