पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति और कॉलेज की संपति होगी जब्त

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पटना. पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति कार्यालय और कॉलेज प्रॉपर्टी की कुर्की-जब्ती करने की तैयारी हो रही है. यह तैयारी पटना नगर निगम की ओर से की जा सकती है. इसके लिए सात दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है. दरअसल पटना नगर निगम द्वारा संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने और बार-बार नोटिस देने के बाद भी नोटिस की अवहेलना करने वाले सरकारी संस्थानों और गैर-सरकारी संपत्ति मालिकों पर ताला लगा कर उसे जब्त और कुर्की करने की तैयारी हो रही है. यह जानकारी पटना नगर निगम की ओर से दी गई.

कुलपति कार्यालय और संस्थान के संपत्ति की होगी कुर्की

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय द्वारा 7 दिनों के अंदर भुगतान नहीं करने पर कुलपति कार्यालय, कॉलेज संपत्ति, गाड़ी सहित संस्थान के विभिन्न सामग्रियों की कुर्की जब्ती की जा सकती है. पटना नगर निगम द्वारा सरकार को अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा.

 ए एन कॉलेज पर सबसे अधिक बकाया
पिछले वित्तिय वर्ष में सरकारी संस्थानों में पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पर सबसे अधिक प्रॉपर्टी टैक्स की राशि बकाया थी. हालांकि पटना विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान कर दिया गया. पटना विश्वविद्यालय पर सिर्फ इस वित्तीय वर्ष का 87 लाख रुपए बकाया है. जबकि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय अंतर्गत कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों पर कुल 13 करोड़ 57 लाख 94 हजार 34 रुपया बकाया है. इसमें से केवल एएन कॉलेज पर 12 करोड़ 27 लाख 16 हजार 10 रुपए बकाया है.

कई बार दिया जा चुका है नोटिस
संस्थान को नगर निगम द्वारा कई बार नोटिस भी दिया जा चुका है. परन्तु उनके द्वारा नोटिस को गंभीरता से नहीं लेते हुए अब तक भुगतान नहीं किया गया है. ऐसे में संस्थान के चल और अंचल सम्पत्तियों को पटना नगर निगम द्वारा जब्त किया जा सकता है. इसमें संस्थानों के अंदर स्थित कक्षा और कार्यालय के सामान, उपयोग किये जा रहे वाहन एवं अन्य सभी तरह के सामान शामिल है.

क्या कहता है नियम
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 और इसके अंतर्गत अधिसूचित बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 और पटना नगर निगम कर तथा गैर-कर राजस्व वसूली विनियम, 2013 के अनुसार सभी संपत्ति धारकों को अपनी संपत्ति या सम्पत्तियों एवं रिक्त भूमि के संपत्ति कर, रिक्त भूमि कर निर्धारण कर सही समय पर भुगतान करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर अधिनियम, नियमावली और विनियम के अनुसार विभिन्न कार्रवाई की जा सकती है जिसमें मांग पत्र जारी करना, निगम सेवायें बंद करना, चल संपत्ति की जब्ती और उसकी बिक्री, अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री, बैंक अकाउंट की कुर्की इत्यादि का प्रावधान है.

Tags: Local18, News18 bihar, Property tax

FIRST PUBLISHED :

November 23, 2024, 19:56 IST

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