10 दिसंबर से पहले सरकार को देना होगा जवाब
जयपुर. सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 के पेपर लीक मामले में आरोपियों को राहत मिली है. राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा 10 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को जमानत दे दी गई है. इसके अलावा 9 आरोपियों की अपील खारिज होने से उन्हें तगड़ा झटका लगा है.
यह है पूरा मामला
आपको बता दें कि SI भर्ती परीक्षा में घोटाले के बाद जांच के दौरान पाया गया कि सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर पर लिखित परीक्षा से पहले इनके पास पेपर पहुंचने का आरोप था. इन्होंने अन्य अभ्यर्थियों से भी पेपर शेयर किया था. जयपुर जस्टिस बेंच में गणेशराम मीणा की अदालत ने मामले में 19 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर बहस के बाद कुछ दिन पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था.
इनको मिली जमानत
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ट्रेनी एसआई करणपाल, एकता, मनोहर, सुरेंद्र, रोहिताश, राजेश्वरी, अभिषेक, प्रवीण, प्रेमसुखी, नीरज कुमार यादव को जमानत दी है. इसके अलावा गिरधारीराम, जगदीश सिहाग, हरकू, चेतन सिंह, दिनेश सिंह, राजाराम, अंकित, भगवती और हनुमान की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
10 दिसम्बर तक नियुक्ति पर रोक
वहीं, दूसरी तरफ एसआई भर्ती-2021 मामले में 10 दिसम्बर तक नियुक्ति पर रोक जारी रहेगी. अदालत ने 18 नवंबर 2024 को ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर्स की पासिंग आउट परेड और उन्हें नियुक्ति देने पर रोक लगा दी थी. आज एक बार फिर जस्टिस समीर जैन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई.
सरकार को देना होगा जवाब
केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से स्टैंड के बारे में पूछा है, जिसका जवाब नहीं देने पर कोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है. अब राजस्थान सरकार को 10 दिसंबर तक हाई कोर्ट द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देना होगा.
अब तक 80 से ज्यादा लोग गिरफ्तार
आपको बता दें एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है. लगातार एसओजी इसकी जांच कर रही है. जांच के दौरान एसओजी ने अब तक 50 ट्रेनी एसआई और पेपर लीक गैंग से जुड़े 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद सामने आया है कि एसआई भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है.
रडार पर कई ट्रेनी
अभी भी कई ट्रेनी एसआई एसओजी के रडार पर चल रहे हैं. इस मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के पूर्व सदस्य रामू राम राईका, उसके बेटे देवेश राईका और बेटी शोभा राईका की भी गिरफ्तारी हो चुकी है.
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FIRST PUBLISHED :
November 30, 2024, 17:57 IST