बंगाल शिक्षक भर्ती स्कैम की सुनवाई आज, भर्ती अवैध हुई तो लौटानी होगी सैलरी

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Last Updated:January 27, 2025, 10:54 IST

Bengal Jobs Scam: सुप्रीम कोर्ट आज यानी 27 जनवरी 2025 को बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की सुनवाई करेगा. कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारि...और पढ़ें

बंगाल शिक्षक भर्ती स्कैम की सुनवाई आज, भर्ती अवैध हुई तो लौटानी होगी सैलरी

Bengal Jobs Scam: भर्ती अवैध साबित होने पर वेतन और भत्ते लौटाने होंगे

हाइलाइट्स

  • सुप्रीम कोर्ट आज बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की सुनवाई करेगा.
  • कोलकाता हाईकोर्ट ने 25,753 नियुक्तियों को अवैध घोषित किया था.
  • सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी.

नई दिल्ली (Bengal Jobs Scam). सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कोलकाता हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई दिन की कारण सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी.

15 जनवरी 2025 को कई याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले ने निर्दोष उम्मीदवारों के जीवन और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है (Bengal Teacher Recruitment Scam). कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था. इससे 25 हजार से ज्यादा परिवारों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है.

23 लाख से ज्यादा थे उम्मीदवार
राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 के लिए 23 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने 24,640 रिक्त पदों के लिए परीक्षा दी थी. इसके बाद कुल 25,753 नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे. पिछले साल दिसंबर में मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से पूछा था कि उसने कथित रूप से अवैध रूप से नियुक्त लोगों को हटाने के बजाय अतिरिक्त पद क्यों बनाए. मुख्य न्यायाधीश ने तर्कों को स्वीकार कर अवैधताओं को संबोधित करने और निर्दोष नियुक्तियों को बचाने के बीच बैलेंस की जरूरत को दोहराया.

हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
पिछले साल 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के स्कूल सेवा आयोग द्वारा की गई नियुक्तियों पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को मामले की जांच जारी रखने की अनुमति दी थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि हाईकोर्ट द्वारा आदेशित सीबीआई जांच जारी रहेगी, लेकिन किसी के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी कहा कि जहां भी संभव हो, मामलों को अलग करना प्राथमिकता होनी चाहिए.

लौटाना होगा वेतन
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि जिन शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी, उन्हें वेतन और अन्य भत्ते वापस करने होंगे (अगर उनकी भर्ती अवैध साबित हो जाती है). सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि ऐसे वेटलिस्टेड उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र एसएससी की सिफारिशों के अनुसार जारी किए जाने चाहिए, जो हाईकोर्ट में लंबित मुकदमे के परिणाम के अधीन होंगे. सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल 2024 के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कुल 124 याचिकाएं लंबित हैं.

Location :

Kolkata,West Bengal

First Published :

January 27, 2025, 10:54 IST

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