बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी स्थगित, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

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Bihar Teacher Transfer Policy: बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी स्थगित, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

नीतीश सरकार ने बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी को स्थगित कर दिया है.नीतीश सरकार ने बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी को स्थगित कर दिया है.

पटना. बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल नीतीश सरकार ने बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है. बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बहुत शिक्षकों और संगठनों के मन में बहुत सारी बातें थी. हमने मुख्यमंत्री के निर्देश पर फैसला लिया है कि ट्रांसफर नीति स्थगित रहेगी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब सारी सक्षमता परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी तब ट्रांसफर पर फैसला होगा, जो मौजूदा नीति है उसमें बदलाव भी हो सकता है, जो नियुक्ति है वह भी होगी.

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बिहार में नए सिरे से ट्रांसफर पॉलिसी लायी जाएगी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो भी ट्रांसफर नीति लाई जाएगी वह शिक्षकों के हित में होगी. मौजूदा ट्रांसफर नीति में कई तरह की व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, जिसे दूर किया जाएगा. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि इस बिहार सरकार के इस फैसले का आज पटना हाईकोर्ट में दिए गए निर्देश से कोई कनेक्शन नहीं है. हमारी सरकार ने कल ही बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी स्थगित करने का निर्णय लिया था.

वहीं इससे पहले आज पटना हाईकोर्ट ने राज्य में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर तत्काल रोक लगा दी है. पटना हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को तीन हफ्ते में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. बता दें, औरंगाबाद के कुछ शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट में बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर याचिका दायर की थी, जिसके बाद जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने मामले की याचिकायों पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह महत्वपूर्ण निर्देश दिया है. बता दें, आज पटना हाईकोर्ट ने केवल औरंगाबाद के पीटीशनर को राहत दी है.

Tags: Bihar Teacher, Nitish kumar, PATNA NEWS

FIRST PUBLISHED :

November 19, 2024, 14:20 IST

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