बिहार सरकार की गजब स्किम, 8 लाख रुपए की मिल रही सब्सिडी, योजना का ऐसे उठाए लाभ

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बकरी पालन की तस्वीरबकरी पालन की तस्वीर

जहानाबाद:- बिहार सरकार स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं, किसानों और पशुपालकों के लिए रोजगार के अवसर अधिक पैदा हो. इसी के तहत बिहार सरकार में पशु और मत्स्य संसाधन विभाग बकरी फार्म योजना पर सब्सिडी दे रहा है. इस योजना में सरकार की ओर से 1 लाख 21 हजार रुपए से लेकर 7 लाख 52 हजार रुपए तक अनुदान मिल रहा है. जहानाबाद जिले में भी किसान, पशु पालक और ग्रामीण इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

समेकित बकरी और भेड़ विकास के योजना के तहत निजी क्षेत्रों में 20 बकरी और 1 बकरा, 40 बकरी और 2 बकरा और 100 बकरी और 5 बकरा के लिए फार्म स्थापित करने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं. इस योजना के तहत बकरी फार्म स्थापित करने पर सरकार की ओर से सामान्य जाति के लोगों को 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलता है. वहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 60 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ लाभुकों को दिया जाता है.

बैंक लोन या स्वलागत, दोनों में मिलेगी सब्सिडी
जहानाबाद जिला पशुपालन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, बकरी पालन योजना के तहत फार्म तैयार करने के लिए बैंक से भी लोन ले सकता है. इसकी भी सुविधा सरकार की ओर से की गई है, जबकि अगर खुद के पैसे से भी अगर बकरी फार्म स्थापित करना चाहे, तो वो कर सकता है. वहीं, बकरी फार्म तैयार करने के लिए लाभुक को बैंक से लोन लेने की स्थिति में खुद से ही सारी प्रक्रिया करनी होगी. हालांकि, चयन लाभार्थी को दोनों (बैंक लोन अथवा खुद से) ही स्थिति में अनुदान दिया जाएगा.

कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे
चयनित लाभुकों को बकरी फार्म कम से कम पांच साल तक संचालित करना होगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए बकरी पालक जो पहले से कहीं से ट्रेनिंग ले रखी है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. बकरी फार्म स्थापित करने के लिए आवेदक के पास कुछ दस्तावेजों का होना जरूरी है, जिसमें अपडेटेड लगान रशीद, लीज एकरारनामा शामिल हैं. इसके अलावा आवेदक का फोटो, आधार कार्ड की छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र (केवल एससी/एसटी के लिए अनिवार्य), आवेदन के समय आवेदक के पास राशि की छाया प्रति, लीज/निजी/पैतृक का ब्यौरा की छाया प्रति, ट्रेनिंग संबंधी साक्ष्य जरूरी है.

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कितनी जमीन होना जरूरी
बकरी फार्म योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना जरूरी है. इसके अलावा इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को बिहार सरकार में पशुपालन विभाग के सरकारी वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसका अगर लाभ लेना है, तो आपके पास बकरी फार्म तैयार करने के लिए 1800 वर्ग फीट से लेकर 3600 वर्ग फीट तक जमीन होना जरूरी है. इसके अतिरिक्त हरा चारा उगाने हेतु आवेदक के पास 50 डेसिमल जमीन की उपलब्धता जरूरी है.

Tags: Bihar News, Jehanabad news, Local18

FIRST PUBLISHED :

November 18, 2024, 07:53 IST

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