खाद बीज की खोल सकते है दुकान
बाड़मेर. भारत के कृषि प्रधान देश होने के कारण खाद और बीज का व्यवसाय एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है. खेती-किसानी में खाद और बीज की मांग शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में बड़ी मात्रा में होती है. बेरोजगार युवाओं के लिए यह क्षेत्र स्वरोजगार का बेहतरीन मौका प्रदान कर सकता है. खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए युवाओं को लाइसेंस लेना होता है, जिसके लिए न्यूनतम योग्यता दसवीं पास निर्धारित की गई है.
कम लागत में स्वरोजगार का मौका
खाद-बीज का व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक युवा केवल 15 दिन की ट्रेनिंग लेकर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं. इसके बाद वे अपने गांव, कस्बे या शहर में दुकान खोल सकते हैं और किसानों को उनकी जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराकर आय अर्जित कर सकते हैं.
प्रशिक्षण अनिवार्य
लाइसेंस प्राप्त करने के लिए संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) से 15 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स करना जरूरी है. कृषि अधिकारी डॉ. रावताराम भाखर ने बताया कि इस कोर्स में प्रशिक्षार्थियों को प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों तरीकों से प्रशिक्षण दिया जाता है. इसमें रासायनिक उर्वरकों के प्रकार, पौधों में उनकी उपयोगिता और संतुलित उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है. कोर्स पूरा करने के बाद युवा खाद-बीज विक्रय के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं.
ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
खाद और बीज की दुकान खोलने के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल है. आवेदक कृषि और किसान कल्याण विभाग की डीबीटी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, ऑफलाइन आवेदन के लिए सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन जमा किया जा सकता है.
आवश्यक दस्तावेज और पात्रता
– योग्यता: न्यूनतम दसवीं पास.
– दस्तावेज: शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो.
– प्रशिक्षण सर्टिफिकेट: संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त.
स्वरोजगार और किसानों की मदद का अवसर
खाद-बीज की दुकान खोलने से न केवल बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार का मौका मिलेगा, बल्कि वे किसानों की सहायता कर कृषि क्षेत्र में योगदान भी दे सकेंगे. यह व्यवसाय कम लागत में शुरू किया जा सकता है और अच्छी आमदनी का जरिया बन सकता है. यह कदम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में युवाओं के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों की जरूरतों को पूरा करने में भी सहायक साबित होगा.
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FIRST PUBLISHED :
November 30, 2024, 16:09 IST