शेयर बाजार के धोखेबाजों पर कहर बनकर टूटा SEBI का यह फैसला, अब दुकान बंद!

11 hours ago 1

Last Updated:January 30, 2025, 12:22 IST

SEBI Latest Circular: सेबी ने फिनइंफ्लुएंसर शेयर मार्केट नॉलेज के नाम पर नॉन-रजिस्ट्रेड एडवाइजरी को बंद करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही रजिस्टर्ड एडवाइजरी से यह कहा गया है कि वे किसी फिनइंफ्लुएंसर को अपने साथ...और पढ़ें

शेयर बाजार के धोखेबाजों पर कहर बनकर टूटा SEBI का यह फैसला, अब दुकान बंद!

फाइल फोटो

हाइलाइट्स

  • SEBI ने नॉन-रजिस्ट्रेड एडवाइजरी को बंद करने का आदेश दिया.
  • फिनइंफ्लुएंसर अब और मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं.
  • शेयर बाजार के नॉलेज के नाम पर फर्जी एवजाइजरी चलाना गलत है.

मुंबई. यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर मार्केट का ज्ञान देने वाले फिनइंफ्लुएंसर के खिलाफ शेयर बाजार नियामक संस्था SEBI ने और कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के लेटेस्ट सर्कुलर (SEBI Latest Circular) से फिनइंफ्लुएंसर को तगड़ा झटका लगा है. क्योंकि, एजुकेशन के नाम पर सेबी ने नॉन-रजिस्ट्रेड एडवाइजरी को बंद करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही रजिस्टर्ड एडवाइजरी से यह कहा गया है कि वे किसी फिनइंफ्लुएंसर को अपने साथ नहीं जोड़े, ऐसा करना कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना जाएगा.

बाजार नियामक सेबी के इस फैसले फिनइंफ्लुएंसर अब और मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं. सेबी ने इसने स्पष्ट किया है कि जो लोग शेयर-बाज़ार की शिक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें तीन महीने के अंतराल के साथ स्टॉक-कीमतों के बारे में बताना होगा. यानी, वे अब लाइव बाज़ार कीमतों को लेकर कोई पक्ष नहीं रख सकते हैं.

ये भी पढ़ें- सेबी ने रद्द किए 4 स्टॉक ब्रोकरों के रजिस्ट्रेशन, फटाफट चेक करें कहीं आपका अकाउंट भी तो नहीं था इनमें

सेबी ने सर्कुलर में और क्या कहा

सेबी का यह आदेश यह स्टॉक-मार्केट एजुकेशन की आड़ में अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चलाने वाले विभिन्न फिनइंफ्लुएंसर के लिए बड़ा झटका है. 29 जनवरी देर रात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक सर्कुलर जारी कर जिसमें गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के साथ विनियमित संस्थाओं से संबंधित नियम-कानून को स्पष्ट किया गया.

इससे पहले सेबी ने 22 अक्टूबर, 2024 को जारी एक सर्कुलर के जरिए पंजीकृत और अपंजीकृत संस्थाओं के यूनियन को प्रतिबंधित कर दिया था. अब लेटेस्ट सर्कुलर ऐसे यूनियन के अंतिम आकर्षक और संदिग्ध व्यवसाय को समाप्त कर देगा, जो कि स्टॉक मार्केट एजुकेशन की आड़ में अवैध सलाह देते हैं.

इससे पहले सेबी ने बुधवार को चार स्टॉक ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया. इनमें सिंगल विंडो सिक्योरिटीज (Single Window Securities), सननेस कैपिटल इंडिया (Sunness Capital India), जीएसीएम टेक्नोलॉजीज (GACM Technologies), और इन्फोटेक पोर्टफोलियो (Infotech Portfolio) शामिल हैं. ये कंपनियां सेबी के रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में विफल रही थीं.

Location :

New Delhi,New Delhi,Delhi

First Published :

January 30, 2025, 12:22 IST

homebusiness

शेयर बाजार के धोखेबाजों पर कहर बनकर टूटा SEBI का यह फैसला, अब दुकान बंद!

*** Disclaimer: This Article is auto-aggregated by a Rss Api Program and has not been created or edited by Nandigram Times

(Note: This is an unedited and auto-generated story from Syndicated News Rss Api. News.nandigramtimes.com Staff may not have modified or edited the content body.

Please visit the Source Website that deserves the credit and responsibility for creating this content.)

Watch Live | Source Article