हरियाणा: ‘गब्बर’ ने फिर सुनाया फरमान, 80 लाख वाहन चालकों में मचेगा हड़कंप  

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हरियाणा के परिवहन विभाग ने नया आदेश जारी किया है.हरियाणा के परिवहन विभाग ने नया आदेश जारी किया है.

चंडीगढ़. हरियाणा मे अब बिना हाई सिक्योरिटी नबर प्लेट के नहीं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट  नहीं बनेगा. परिवहन मंत्री अनिल विज (गब्बर) के विभाग ने ये सख्त आदेश जारी किए हैं. हरियाणा राज्य परिवहन आयुक्त ऑफिस ने सभी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स, सह-सचिवों,  (RTA) को ऑर्डर जारी किए हैं. ऐसे में सभी प्रदूषण जांच केंद्रों को तत्काल निर्देश जारी करें कि वे ऐसे किसी भी वाहन को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी न करें, जिस पर एचएसआरपी और रंग कोड स्टिकर नहीं लगा हो.

दरअसल, हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज लगातार सख्ती दिखा रहे हैं और अब उन्होंने एक और आदेश जारी किया है. ऐसे में प्रदेश में जिन गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी, उनका पॉल्युशन सर्टिकफिकेट नहीं बनाया जाएगा.

इससे पहले, परिवहन मंत्री अनिल विज बिना रिफ्लेक्टर लगी ई गाड़ियों को सड़क पर ना चलाने की हिदायत जारी की थी. विज ने कहा, ‘‘मैंने आदेश दिए हैं कि सभी गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं और बिना रिफ्लेक्टर की किसी भी गाडी को सड़कों पर चलने न दिया जाए.  ‘‘जिन गाडियों पर रिफलेक्टर  नहीं होता, वो ही गाड़ियां दुर्घटना का शिकार/कारण बनती है’’.

हरियाणा में चालकों की बढ़ेगी परेशानी

गौरतलब है कि हरियाणा में 80 लाख के करीब वाहन पंजीकृत है. ऐसे में 80 लाक वाहन चालकों से जुड़ी खहर है. अहम बात है कि हरियाणा में प्रदूषण सर्टिफ़िकेट (पीयूसी) न होने पर 10,000 रुपये का चालान पुलिस काटती है. अहम बात है कि हरियाणा में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब हो गया है और कई साल पुराने वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं और पुलिस ने बीते एक सप्ताह से चालान काटने का अभियान छेड़ा है. एनसीआर में ग्रैप-4 लागू होने के बाद पुलिस सख्ती दिखा रही है.

Tags: Air Pollution AQI Level, E Challan

FIRST PUBLISHED :

November 21, 2024, 15:09 IST

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