शिमला. हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) को उच्च न्यायालय से राहत मिली है. हाल ही में 18 होटलों को बंद करने के आदेश के बाद अब उच्च न्यायलय ने HPTDC के 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक खोलने की अनुमति दी है. बता दें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने पर्यटन निगम के 18 होटल को बंद करने के आदेश जारी किए थे. प्रदेश सरकार ने इस फैसले में संशोधन के लिए आवेदन किया था. आवेदन पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायलय ने HPTDC के 9 होटलों को 31 मार्च तक खुला रखने की अनुमति प्रदान की है.
9 होटलों में चायल का पैलेस होटल भी शामिल
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 9 होटलों को 31 मार्च तक खुला रखने की अनुमति दी है. इनमें चायल का पैलेस होटल, केलांग का चंद्रभागा, खज्जियार का देवदार, कियरीघाट का मेघदूत, मनाली का लॉग हट्स और कुंजम, मैक्लोडगंज का भागसू, नग्गर का कासल और धर्मशाला के धौलाधार होटल को खुले रखने की अनुमति दी है.
19 नवंबर को हुए थे 18 होटलों को बंद करने के आदेश
बता दें कि 19 नवंबर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायलय ने HPTDC के 18 होटल बंद करने के आदेश दे दिए थे. इन्हें बंद करने के लिए 25 नवंबर तक का समय दिया गया था. उच्च न्यायलय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि HPTDC के प्रबंध निदेशक(MD) अदालत के आदेश की अनुपालना करवाएंगे. वे इन आदेशों की अनुपालना के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे.
18 होटलों में कई बड़े होटल थे शामिल
उच्च न्यायलय के 19 नवंबर के आदेशों में बंद किए गए होटलों में कई बड़े होटल भी शामिल थे. इनमें चायल का द पैलेस होटल, डलहौजी का गीतांजलि, दाड़लाघाट का बाघल, धर्मशाला का धौलाधार, कुणाल और कश्मीर हाउस, फागू का एप्पल ब्लॉसम, केलांग का चंद्रभागा, खजियार का देवदार, खड़ापत्थर का गिरीगंगा, कियारीघाट का मेघदूत, कुल्लू का सरवरी, मनाली का लॉग हट्स, कुंजम और हडिम्बा कॉटेज, मैक्लोडगंज का भागसू, नग्गर का द कैसल, और परवाणु का शिवालिक होटल शामिल है.
Editer- Anuj Singh
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FIRST PUBLISHED :
November 23, 2024, 09:49 IST