AIMIM के ताहिर हुसैन ने SC में दायर की याचिका, चुनाव प्रचार के लिए जमानत की मांग

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AIMIM उम्मीदवार और दिल्ली दंगों में आरोपी ताहिर हुसैन ने दिल्ली विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की है. ताहिर हुसैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार 20 जनवरी को सुनवाई करेगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत की मांग ठुकराते हुए कहा था कि ताहिर पर दिल्ली दंगों की साजिशकर्ता होने का आरोप है, जिसमे 59 लोगों की जान गई. कोर्ट इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता. ⁠सिर्फ पूर्व पार्षद होने के चलते वो अंतरिम जमानत का हकदार नहीं हो जाता है.

हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस ने ताहिर की अंतरिम ज़मानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि ताहिर हुसैन समाज के लिए खतरा है. दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट मे ये भी दलील दी थी कि चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं है और ताहिर हुसैन के खिलाफ काफी गंभीर आरोप है. ⁠उसके खिलाफ IB अधिकारी की जघन्य हत्या का भी आरोप है. अगर अंतरिम जमानत दी गई तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है.

दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन ने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और तिहाड़ जेल लौट गया. आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद हुसैन को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने पांच फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मुस्तफाबाद से मैदान में उतारा है.
 

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