अब सर्विस वोटर महिला के साथ रहने वाले पति को भी मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा, हुए ये बदलाव
पोस्टल बैलेट के नियम में बदलवा
झुंझुनूं. सेवा मतदाता (सर्विस वोटर) यदि महिला है और पति भी उसके साथ रहता है तो उसे भी सर्विस वोटर मानते हुए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी. पहले जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (8) के अनुसार केवल पुरुष सेवा मतदाता की पत्नी, जो उसके साथ रहती है, उनको ही सेवा मतदाता के रूप में अपना वोट डालने की अनुमति थी. यह सुविधा महिला सेवा मतदाता के साथ रहने वाले उसके पति को उपलब्ध नहीं थी. जानकारी के मुताबिक इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा तर्क दिया गया था कि यह कई पात्र मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित करने जैसा है.
आयोग ने कानून मंत्रालय से सिफारिश की थी कि सेवा मतदाता के मामले में पति-पत्नी की बजाय जीवनसाथी शब्द का उपयोग किया जाए ताकि सेवारत पतियों के साथ रहने वाली पत्नियों की तरह ही सेवारत पत्नियों के साथ रहने वाले पति भी मतदान करने में सक्षम हो सके. इसके बाद धारा 20 (6) में संशोधन करते हुए पति-पत्नी शब्द के स्थान पर अब जीवनसाथी शब्द का प्रयोग किया गया है.
पुरुषों को भी होगी काफी सहूलियत
जिला निर्वाचन अधिकारी रामअवतार मीणा ने बताया कि अब महिला सेवा मतदाता के पति को भी सेवा मतदाता माना गया. निर्वाचन आयोग की ओर से अब उसे भी पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी. महिला सेवा मतदाता को संबंधित फॉर्म 2/2 ए/3 में इसकी जानकारी देनी होगी. उसके पति को पोस्टल बैलेट के लिए अलग से कोई घोषणा/आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है. आपको बता दें कि इससे पहले महिला कर्मचारियों के साथ में रहने वाले पुरुषों को पोस्टल बैलट के तहत अपने मत का उपयोग नहीं कर सकते थे. उन्हें अपने मत का उपयोग करने के लिए अपने स्थानीय क्षेत्र में आना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा दिए जाने से महिला कर्मचारियों के साथ रहने वाले पुरुषों को भी काफी सहूलियत होगी. उन्हें सिर्फ मत का उपयोग करने के लिए ही एक दिन के लिए सफर करने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि वह अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए ही वहां से पोस्टल बैलट के तहत मतदान कर सकेंगे.
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FIRST PUBLISHED :
October 23, 2024, 16:39 IST