अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल से बाहर, अब सत्येंद्र जैन का क्या होगा? शुक्रवार को फैसला
नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जमानत से जेल से बाहर आ चुके हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे दिग्गज नेता बेल पर जेल से बाहर हैं. इसके बावजूद सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के एक अन्य सीनियर लीडर और अभी भी सलाखों के पीछे हैं. उनकी जमानत याचिका कई बार खारिज हो चुकी है. बात हो रही है दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की. अब उनकी जमानत याचिका पर स्पेशल कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुना सकता है. वह महीनों से जेल में बंद हैं.
दिल्ली की एक अदालत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर शुक्रवार को अपना आदेश सुना सकती है. जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 मई 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी चार कंपनियों के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल में बंद हैं. स्पेशल जज राकेश स्याल ने आरोपियों और ईडी की ओर से आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. सत्येंद्र जैन के वकील ने अदालत से कहा था कि उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा.
अभी जेल में ही रहना होगा… सत्येंद्र जैन को कोर्ट से नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज
ED की दलील
सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने अपनी तरफ मजबूत दलील पेश की है. जांच एजेंसी ने दिल्ली के पूर्व मंत्री के आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि यदि सत्येंद्र जैन को रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. ईडी का मामला साल 2017 में CBI की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से सामने आया है. ईडी ने शुरुआती छानबीन के बाद मामला दर्ज किया और फिर बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
सत्येंद्र जैन पर टल गया था फैसला
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया था. स्पेशल जज राकेश स्याल मंगलवार 15 अक्टूबर को सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं थे, ऐसे में जमानत याचिका पर फैसला टल गया था. सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि 18 अक्टूबर तय की गई थी. इससे पहले 5 अक्टूबर को विशेष जज ने मामले में ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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FIRST PUBLISHED :
October 17, 2024, 21:59 IST