नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान भरने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन शॉपिंग जितनी आसान होगी. दिल्ली सरकार व्हॉट्सऐप और एपीआई (API) से चालान भरने की सुविधा वाहन मालिकों को देगी. इस नई प्रणाली के तहत उल्लंघनकर्ता को व्हाट्सएप के माध्यम से चालान का विवरण और जुर्माने की राशि का मैसेज भेजा जाएगा. मैसेज में दिए गए भुगतान विकल्प पर क्लिक करने से उपयोगकर्ता सीधे भुगतान गेटवे पर पहुंच जाएगा, जहां भीम यूपीआई सहित विभिन्न विकल्पों के माध्यम से चालान का भुगतान किया जा सकेगा.
दिल्ली सरकार ने चालान के स्मार्ट भुगतान के लिए सिस्टम बनाने को अब सेवा प्रदाता के चयन के लिए टेंडर जारी किया है. 30 अक्टूबर तक यह टेंडर भरा जा सकता है, जबकि ऑनलाइन प्री-बिड बैठक 1 नवंबर को होगी. टेंडर के अनुसार, नई प्रणाली में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संदेश भेजे जाएंगे. इनमें तस्वीर, पीडीएफ, और वीडियो जैसे विभिन्न मीडिया प्रारूपों में मैसेज ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का मिलेंगे.
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ऑनलाइन होगा भुगतान
इस नई सुविधा में यूपीआई ऐप जैसे गूगल पे और फोनपे आदि को भी जोड़ा जाएगा. ऐसा होने पर लोग चालान का भुगतान और आसानी से कर सकेंगे. चालान भुगतान के बाद उपयोगकर्ता को हर नए चालान पर पुश नोटिफिकेशन मिलेगा. प्रारंभ में यह सुविधा केवल परिवहन से संबंधित चालानों पर लागू होगी. चूंकि व्हाट्सएप में पुश मैसेज की सुविधा है, यह लोगों को चालान की नियमित याद दिलाएगा, जैसे बैंकों या अन्य कंपनियों द्वारा बकाया राशि की याद दिलाने के लिए किया जाता है.
अभी देरी से मिलता है नोटिफिकेशन
अभी सरकार की परिवहन ई-चालान वेबसाइट के माध्यम से ट्रैफिक चालान भरा जाता है. अधिकारियों के अनुसार, कई वाहन मालिकों को हफ्तों तक चालान का एसएमएस नोटिफिकेशन नहीं मिलता है. नई प्रणाली के आने से यह समस्या समाप्त हो जाएगी.
रोज कटते हैं 1000-1500 चालान
दिल्ली में 82 लाख से अधिक वाहन हैं. रोजाना करीब 1,000-1,500 ई-चालान जारी किए जाते हैं. दिल्ली सरकार के एआई-आधारित ट्रैफिक उल्लंघन बुकिंग सिस्टम शुरू होने के बाद यह संख्या बढ़ सकती है. परिवहन विभाग के मौजूदा वेब पोर्टल प्रणाली में अब व्हाट्सएप का उपयोग जोड़ने की योजना है, क्योंकि व्हाट्सएप अब सबसे आम संचार माध्यम बन चुका है. यदि किसी उपयोगकर्ता का व्हाट्सएप पंजीकृत नहीं है, तो चालान एसएमएस और पंजीकृत ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा.
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FIRST PUBLISHED :
October 27, 2024, 10:55 IST