दिव्यांगजन कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के तहत मिल रहा लाभ
मथुरा : उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए विभिन्न योजनाएं धरातल पर चला रखी हैं. उत्तर प्रदेश सरकार की कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण योजना के तहत मथुरा में हजारों दिव्यांगजन लवांवित हो रहे हैं. इन योजनाओं का लाभ लगातार दिव्यांगजन ले रहे हैं. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा इस योजना के अंतर्गत कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण दिव्यांग जनों को दिए जा रहे हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको किस तरह से आवेदन करना होगा लिए हम आपको बताते हैं…
जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी विशाल कुमार से Local18 की टीम ने जब इस योजना के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना सरकार की दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही है. इस योजना का लाभ लगातार दिव्यांगजनों को दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. उक्त योजनान्तर्गत किसी भी आयु के दिव्यांगजन जो उपकरण संचालन करने में सक्षम हों. ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें विगत 03 वर्षों में उक्त योजनान्तर्गत कोई उपकरण प्राप्त न हुआ हो. आवेदन कर सकते है.
कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना का लाभ
बता दें कि दिव्यांग विद्यार्थी होने की दशा में उक्त योजनान्तर्गत दिव्यांगजन को प्रत्येक वर्ष लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है. किन्तु उक्त के लिए दिव्यांगजन को वर्तमान में विद्यालय में अध्ययनरत रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा. विशाल कुमार ने कहा कि एक फोटो (जिसमें दिव्यांगता प्रदर्शित) हों. आधार कार्ड, यू०डी०आई०डी० कार्ड स्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) द्वारा निर्गत जिसमें दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हों.
इस वेबसाइट पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी विशाल कुमार ने बताया कि आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0-46080/- वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र हेतु रू0-56460/- वार्षिक से अधिक न हों. दिव्यांगजन की आयु 18 वर्ष से कम होने की दशा में माता-पिता/अभिभावक का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। 9 अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है. निवास प्रमाण पत्र. उपकरण हेतु चिकित्सा अधिकारी से संस्तुति प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक है. हस्तचलित ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन, बैसाखी, स्मार्टकेन, एम०आर०किट०, ब्रेलकिट और ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु वेबसाइट- https://divyangjanup.upsdc.gov.in/Default.aspx
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इन लोगों द्वारा जारी होना चाहिए प्रमाण पत्र
नोट- केवल उक्त योजनान्तर्गत आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, सांसद, विधायक, महापौर, पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी अथवा ग्राम प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी मान्य होगा. कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन कर हार्डकॉपी आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्रों सहित स्वहस्ताक्षरित कर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, राजीव भवन कक्ष संख्या 35जी मथुरा में जमा कराना अनिवार्य है.
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FIRST PUBLISHED :
October 23, 2024, 22:53 IST