देहरादून. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रेमनगर के रहने वाले एक मकान मालिक को अपर जिला एवं सेशन जज पॉक्सो पंकज तोमर की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 1,55000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दरअसल, दोषी ने अपने मकान में रहने वाली 13 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया था. पीड़िता जब गर्भवती हो गई, तो उसका अबॉर्शन करा दिया था. सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को कोर्ट से सीधा जेल भेज दिया गया.
मिली जानकारी के अनुसार, मामला साल 2021 का है. प्रेमनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. नाबालिग पीड़िता की बुआ ने बताया कि उनकी भतीजी बाथरूम में अचानक चिल्लाने लगी. जब उसे वहां जाकर देखा, तो वह बेहोश हो गई. उसका शरीर खून से लथपथ था. तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उसका अबॉर्शन हुआ है. कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती किशोरी का ट्रीटमेंट चला. जब उसे थोड़ा होश आया, तो उसने परिजनों को सारी बात बता दी. किशोरी के पिता दिव्यांग हैं, जो एक होटल में नौकरी करते हैं.
डरा-धमकाकर करता रहा रेप
लड़की की मां साल 2021 में गर्भ से थी और बेटी से घर के कामों में मदद करवाती थी. एक दिन वह छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई, तो उस वक्त मकान मालिक पंकज बिष्ट ने पहले किशोरी को चॉकलेट दी और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता को डराकर वह उसके साथ गलत काम करता रहा. पीड़िता ने बताया कि वह उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी देता था. पीड़िता डरकर उसके शोषण को सहती रही. इस दौरान किशोरी प्रेग्नेंट हो गई. वह अपनी बुआ के घर गई, तो उसका अबॉर्शन हो गया. शिकायत मिलने पर प्रेमनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया और जांच शुरू की. पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की.
दोषी को 20 साल की सजा
अपर जिला एवं सेशन जज पॉक्सो पंकज तोमर की कोर्ट ने पंकज बिष्ट को दोषी पाया और उसे 20 साल की जेल सुनाई. साथ ही एक लाख 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस रकम में से पीड़िता को डेढ़ लाख रुपये प्रतिकार के रूप में दिए जाने के निर्देश दिए. जुर्माना न देने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त कारावास होगी.
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FIRST PUBLISHED :
November 21, 2024, 22:04 IST