कांगड़ा: हिमाचल दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का पहला राज्य था, जिसने रंगीन पॉलिथीन रिसाइकिल्ड बैग पर प्रतिबंध लगाया. इसके लिए 1995 में कानून बनाया गया. साल 2009 में हिमाचल, प्लास्टिक और पॉलिथीन कैरी बैग पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया. वहीं, साल 2011 में प्रदेश में प्लास्टिक कटलरी पर प्रतिबंध लगाया गया था. इसी के मद्देनजर, खाद्य आपूर्ति विभाग त्योहारी सीजन के चलते सतर्क हो चुका है.
किया गया निरीक्षण
बुधवार को खाद्य आपूर्ति विभाग ने नूरपुर और परागपुर के 34 व्यापारिक संस्थानों का निरीक्षण किया. इस दौरान पॉलिथीन के प्रयोग पर सात दुकानदारों के चालान कर 6,500 रुपये जुर्माने के तौर पर वसूल किए. इनमें नूरपुर में छह दुकानों का निरीक्षण कर एक का चालान किया गया और परागपुर में 28 दुकानों का निरीक्षण कर छह दुकानदारों के चालान किए गए.
गार्बेज एक्ट के तहत कार्रवाई
इसके अलावा, विभाग ने दोनों क्षेत्रों में 18 दुकानों की जांच के बाद चार दुकानदारों के गार्बेज एक्ट के तहत सफाई व्यवस्था को लेकर चालान करके कुल 3,500 रुपये और एक मामले में 500 रुपये का जुर्माना वसूला. विभाग ने रेट लिस्ट न लगाने को लेकर 10 निरीक्षण किए और दो दुकानदारों को चेतावनी जारी की गई. जबकि हिमाचल प्रदेश नॉन बायो डिग्रेबल एक्ट 1995 के तहत छह दुकानों का निरीक्षण कर दो दुकानदारों के चालान कर कुल 2,500 रुपये का जुर्माना किया गया.
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक का बयान
क्या बोले जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक: जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने कहा कि नूरपुर और परागपुर क्षेत्र में दिवाली समेत अन्य त्योहारों को लेकर दुकानों में सफाई व्यवस्था और प्रतिबंधित प्लास्टिक में उत्पाद बेचने को लेकर कार्रवाई की गई. इस दौरान 34 दुकानों का निरीक्षण किया गया और सात दुकानदारों के चालान किए गए. जो भी दुकानदार निर्देशों का पालन नहीं करेगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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FIRST PUBLISHED :
October 24, 2024, 14:47 IST