Shadi Anudan Yojana: शादी करने के लिए आजकल लाखों रुपये की जरूरत होती है. बहुत से लोग गरीब होते हैं, जिस वजह से वो अपनी बेटी की शादी का खर्च नहीं उठा पाते हैं. ऐसे लोगों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर गरीब व्यक्ति शादी अनुदान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं. जिससे माता-पिता आवेदन कर अनुदान हासिल कर अपनी बेटी की शादी कर सकेंगे. यह जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शैलेश राय ने दी.
यूपी की शादी अनुदान योजना
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शैलेष रॉय ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब व्यक्तियों की शादी अनुदान योजना के पात्र आवेदकों को 20,000.00 अर्थात बीस हजार रुपए का मात्र का अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है. इसके लिए आवेदकों को शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन पश्चात् तक www.shadianudan.upsdc.gov.in लिंक पर जाकर लाभ उठा सकते हैं. उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद मेरठ के अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु वर्तमान में कुल 139 लाभार्थियों का बजट प्राप्त है.
योजना के नियम जानें
शादी अनुदान आवेदन हेतु विभिन्न प्रकार के नियम निर्धारित किए गए हैं. जिसके अनुसार आवेदकों को यह अनुदान प्राप्त कराया जाएगा. इसके लिए पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है, साथ ही शादी अनुदान योजनान्तर्गत आवेदक की आय शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू 1,00,000/- एक लाख मात्र) प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
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आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए, एक आवेदक अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु आवेदन कर सकता है. पहचान पत्र की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, विवाह के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, वर व कन्या की आयु से सम्बन्धित प्रमाणपत्र, आधार कार्ड तथा आवेदक व कन्या की फोटो होने पर आप शादी अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
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FIRST PUBLISHED :
October 23, 2024, 13:50 IST