मिठाई के साथ डिब्बा तौलने पर दुकानदार को लगेगा पांच हजार रुपया जुर्माना

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त्योहारी सीजन में मिठाई के साथ डिब्बा तौलने पर दुकानदारों पर होगी सख्त कार्रवाई, लगेगा जुर्माना

रोहतास: त्योहारों के समय मिठाई की मांग के साथ-साथ घटतौली की समस्या भी सामने आ जाती है, विशेष रूप से मिठाई खरीदते समय डिब्बे का वजन मिठाई के साथ तौलकर ग्राहकों से अतिरिक्त पैसे वसूले जाते हैं. अब ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. यदि कोई दुकानदार मिठाई के साथ डिब्बे का वजन तौलता है, तो उसे ₹5000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. ग्राहक इस धोखाधड़ी की शिकायत टोल फ्री नंबर 1800112100 पर दर्ज कर सकते हैं.

अक्सर बाजार में यह देखने को मिलता है कि दुकानदार मिठाई तौलते समय गत्ते के डिब्बे का वजन भी शामिल कर लेते हैं, जिससे 70 से 100 ग्राम तक मिठाई कम मिलती है. इसका मतलब है कि ग्राहक को मिठाई के दो से तीन पीस कम मिलते हैं, जो कि एक प्रकार से धोखाधड़ी है. मिठाई की बढ़ती कीमतों के साथ इस तरह की चालाकी उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन है और उन्हें आर्थिक नुकसान भी होता है.

दुकानदारों के खिलाफ होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया है कि मिठाई के साथ डिब्बे का वजन तौलने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मिठाई के अलावा अन्य सामानों में भी घटतौली की शिकायतें मिल रही हैं, जिन पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.

इसके अलावा, अगर कोई दुकानदार कैरी बैग या मिठाई के डिब्बे का अतिरिक्त पैसा मांगता है, तो उसके खिलाफ दुकान सील करने और जुर्माना लगाने की भी कार्रवाई की जाएगी. उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और अगर उनके साथ कोई घटतौली हो रही हो, तो तुरंत शिकायत दर्ज करें ताकि उन्हें सही तरीके से उनके सामान का लाभ मिल सके.

FIRST PUBLISHED :

October 21, 2024, 13:34 IST

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