Rampur: दिहाड़ी मजदूरों को दुर्घटना होने पर मुआवजा दिया जाएगा. हाालंकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इस सुविधा के तहत ई-श्रम कार्ड धारकों को दुर्घटनाओं के मामले में मुआवजा दिया जाएगा. इसके लिए ई-श्रम कार्ड धारक या उनके नॉमिनी आवेदन कर सकते हैं और मुआवजे के लिए दावे प्रस्तुत कर सकते हैं. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है. ये लास्ट डेट है इसके पहले आवेदन करना होगा.
विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर ई-श्रम कार्ड धारक किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं, तो उन्हें और उनके परिवार को दुर्घटना अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी. इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका पालन करते हुए श्रमिक अपनी पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.
पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज
पंजीकरण के लिए श्रमिकों को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर (जिस पर ओटीपी भेजा जा सके), बैंक पासबुक, और पहचान साथ ही पते को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज जमा करने होंगे. याद रहे बिना दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं होगा इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स जरूर लगाएं.
मुआवजे का लाभ
अगर कोई पंजीकृत श्रमिक दुर्घटना का शिकार होता है, तो उसे निम्नलिखित मुआवजे का लाभ मिलेगा – मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर 2 लाख रुपये. एक आंख, एक हाथ या एक पैर क्षतिग्रस्त होने पर 2 लाख रुपये. एक आंख या एक पैर क्षतिग्रस्त होने पर 1 लाख रुपये.
जरूरी शर्तें
यह योजना केवल उन श्रमिकों के लिए है, जिन्होंने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है. येे भी जान लें कि ईएसआईसी, पीएफ, या एनपीएस योजना के सदस्य और आयकरदाता इस योजना के लाभ के पात्र नहीं हैं. जो भी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, वे पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं.
सहायक श्रमायुक्त की अपील
सहायक श्रमायुक्त राजकुमार सिंह ने श्रमिकों से अपील की है कि वे समय पर आवेदन करें और इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं. अधिक जानकारी के लिए श्रमिक अपने निकटतम श्रमिक कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या ई-मित्र केंद्र पर जा सकते हैं. यह योजना श्रमिकों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे उन्हें दुर्घटना के समय आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी.
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FIRST PUBLISHED :
October 24, 2024, 08:27 IST