12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं तो टैक्स स्लैब क्यों, दूर करें कन्फ्यूजन

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Agency:News18Hindi

Last Updated:February 02, 2025, 03:01 IST

Budget 2025: बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ा तोहफा दिया गया है. सालाना 12 लाख कमाई तक की कमाई वालों को टैक्स नहीं देना होगा. कई लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि 12 लाख तक जब कोई टैक्स ही नहीं है तो 4-8 लाख पर...और पढ़ें

12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं तो टैक्स स्लैब क्यों, दूर करें कन्फ्यूजन

टैक्सपेयर्स को बजट में मिला बंपर तोहफा

हाइलाइट्स

  • 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
  • 4-8 लाख पर 5% और 8-12 लाख पर 10% टैक्स स्लैब है.
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12.75 लाख तक की कमाई पर टैक्स जीरो.

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट (Budget 2025) लोकसभा में पेश किया. बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई है. सरकार ने घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. टैक्सपेयर्स के मन में इसे लेकर कई सवाल हैं, जैसे अगर 12 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है तो फिर 4 से 8 लाख की आय पर 5 फीसदी या फिर 8 से 12 लाख की आय पर 10 फीसदी का इनकम टैक्स क्यों? अगर आपके मन में भी ये सवाल तो आइए दूर कर करते हैं आपका कन्फ्यूजन

कैसे सालाना 12.75 लाख रुपये की इनकम पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा
बजट में इनकम टैक्स एक्स के सेक्शन 87ए के तहत मिलने वाला रिबेट बढ़ाने का ऐलान किया है. इस रिबेट के बढ़ने से सालाना 12 लाख रुपये तक की कमाई वाले लोगों का टैक्स घटकर जीरो हो जाएगा. नई रीजीम में मिलने वाले 75 हजार रुपये के डिडक्शन को जोड़ दिया जाए तो सालाना 12.75 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स घटकर जीरो रह जाएगा.

यह साफ है 12 लाख या फिर सैलरीड के मामले में 12.75 लाख रुपये तक की कमाई वालों को टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन इससे ज्यादा कमाने वालों पर टैक्स लगेगा और उस टैक्स कैलकुशन के लिए टैक्स स्लैब होते हैं.

नया टैक्स स्लैब (2025-26)
0-4 लाख              0 फीसदी
4-8 लाख              5 फीसदी
8-12 लाख            10 फीसदी
12-16 लाख          15 फीसदी
16-20 लाख          20 फीसदी
20-24 लाख          25 फीसदी
24 लाख से ऊपर   30 फीसदी

मान लीजिए कि किसी आदमी की सालाना कमाई 13 लाख रुपये है और इसे टैक्स स्लैब के हिसाब से 4 हिस्सों में बांट लेते हैं. पहले 4 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं है. 4 से 8 लाख वाले हिस्से के लिए 20 हजार रुपये और 8 से 12 लाख रुपये वाले हिस्से पर 40 हजार टैक्स लगेगा. चौथे हिस्से यानी एक लाख रुपये पर 15 हजार रुपये टैक्स देना होगा. इस तरह से 13 लाख की कमाई वाले को कुल 75 हजार रुपये टैक्स देना होगा.

Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

February 02, 2025, 03:01 IST

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