2013 में 'भंगी' कहकर फंसी थीं शिल्पा शेट्टी, FIR पर अब आ गया हाईकोर्ट का आदेश

6 hours ago 1

हिंदी समाचार

/

न्यूज

/

मनोरंजन

/

2013 में 'भंगी' कहकर फंसी थीं शिल्पा शेट्टी, FIR पर अब आ गया हाईकोर्ट का आदेश, जानें राहत मिली या नहीं?

नई दिल्ली. शिल्पा शेट्टी ने साल 2013 में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने ‘भंगी’ शब्द का इस्तेमाल किया था. इस शब्द के वजह से उन्होंने न सिर्फ लोगों की आलोचना झेली बल्कि पुलिस और कोर्ट केस भी झेला. शिल्पा के खिलाफ चूरू के कोतवाली थाने में एससी/एसटी एक्ट में मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में सलमान खान का नाम भी दर्ज हुई था. अब इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है. टिप्पणी का विरोध होने पर शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी थी.

सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ साल 2017 में चूरू के कोतवाली थाने में एससी/एसटी एक्ट में मामला दर्ज हुआ था. इस एफआईआर को हाईकोर्ट ने निरस्त (रद्द) कर दिया है. हाल ही में मामले को लेकर हाईकोर्ट जस्टिस अरुण मोंगा के कोर्ट में सुनवाई थी.

‘भंगी’ शब्द जाति नहीं है और न ही जातिसूचक शब्द
जस्टिस मोंगा ने अपने फैसले में साफ-साफ शब्दों में कहा कि बिना सेक्शन और इंक्वायरी के एससी/एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है. ‘भंगी’ शब्द जाति नहीं है और न ही जातिसूचक शब्द है. बल्कि स्लर है, जो कि किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को संबोधित करते हुए कहा गया था.

शो 2013 का, 2017 में दर्ज हुई एफआईआर
22 दिसंबर 2017 को चूरू के कोतवाली थाने में एससी/एसटी एक्ट में सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ वाल्मीकि समाज के अशोक पंवार ने मामला दर्ज करवाया था. उनका कहना था कि 2013 में टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान शिल्पा शेट्टी और सलमान खान ने ‘भंगी’ शब्द का इस्तेमाल किया था. इससे वाल्मीकि समाज के लोगों की भावना आहत हुई. मामला दर्ज होने के बाद 18 जनवरी 2018 को जांच अधिकारी ने नोटिस जारी किया था.

Tags: Entertainment news., Shilpa shetty

FIRST PUBLISHED :

November 22, 2024, 12:04 IST

*** Disclaimer: This Article is auto-aggregated by a Rss Api Program and has not been created or edited by Nandigram Times

(Note: This is an unedited and auto-generated story from Syndicated News Rss Api. News.nandigramtimes.com Staff may not have modified or edited the content body.

Please visit the Source Website that deserves the credit and responsibility for creating this content.)

Watch Live | Source Article