UP में खाने-पीने की दुकान पर लिखना होगा नाम, CCTV और मास्क भी जरूरी

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होटल की सांकेतिक तस्वीरहोटल की सांकेतिक तस्वीर

अयोध्या: अगर आपका होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा या प्रसाद की दुकान धर्मनगरी अयोध्या में है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. तिरुपति के प्रसाद में मांस और चर्बी मिलने की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और दुकानों की जांच और नेम प्लेट लगाने की बात कही गई है. इसी के तहत अब अयोध्या में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.

इन निर्देशों के अनुसार, सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और प्रसाद बेचने वाले प्रतिष्ठानों को आगामी 7 दिनों के भीतर अपने रिसेप्शन काउंटर पर संचालक, प्रोपराइटर, या मैनेजर का नाम और पता अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा. साथ ही, इन प्रतिष्ठानों में ग्राहकों के बैठने के स्थान पर और किचन सहित अन्य हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, ताकि निगरानी की जा सके.

 निर्देश का पालन करने के लिए 7 दिनों का समय
खानपान के स्थानों पर काम करने वाले सभी बावर्ची और अन्य कर्मचारी मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा. यह निर्देश अयोध्या के सहायक आयुक्त खाद्य, मानिकचंद सिंह ने जारी किया है. उन्होंने कहा है कि इन सभी निर्देशों का पालन करने के लिए 7 दिनों का समय दिया गया है. जो भी प्रतिष्ठान इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Tags: Ayodhya News, Local18, UP news

FIRST PUBLISHED :

September 25, 2024, 19:24 IST

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