इस IAS के खिलाफ जारी हुआ जमानती वारंट, HC ने SP से कहा- DM को पेश कराएं

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हाइलाइट्स

हाई कोर्ट ने एसपी से कहा- डीएम की उपस्थिति कराएं सुनिश्चितव्यक्तिगत हाजिरी के आदेश का अनुपालन न होने पर जमानती वारंटकोर्ट ने पूर्व के आदेश से सरकार के अनुरोध पर इंस्ट्रक्शन मंगाया

प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के जिलाधिकारी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट जमानती वारंट जारी किया है. साथी पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि 4 दिसंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान डीएम की उपस्थिति कोर्ट में सुनिश्चित करवाएं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी द्वारा बार-बार आदेश की अनदेखी करने पर यह आदेश दिया.

दरअसल, हाईकोर्ट ने शाहजहांपुर के जिलाधिकारी द्वारा आदेशों की अवहलेना को गंभीर कृत्य मानते हुए जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक से कहा है कि वह अगली सुनवाई की तिथि 4 दिसंबर को जिलाधिकारी की उपस्थिति कोर्ट में सुनिश्चित कराएं. यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने बलवीर सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया.

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ये है मामला
बता दें कि कोर्ट ने 3 सितंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकारी वकील को दो सप्ताह का समय जवाब के लिए दिया था. इसके बाद सरकारी वकील की तरफ से डीएम को पात्र भेजा गया, लेकिन उनका जवाब नहीं आया. इसके बाद 24 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें डीएम की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला. सरकारी वकील की तरफ से और समय देने का अनुरोध किया गया. जिस पर कोर्ट ने कहा कि 19 नवंबर डीएम को सशर्त उपस्थित होने का आदेश दिया.

4 दिसंबर को अगली सुनवाई
19 नवंबर को सुनवाई की दौरान जब सरकारी वकील ने बताया कि उन्हें अभी तक डीएम की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है तो कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया. साथ ही पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि 4 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान डीएम की उपस्थिति सुनिश्चित करवाएं.

Tags: Allahabad precocious court, Prayagraj News

FIRST PUBLISHED :

November 21, 2024, 11:42 IST

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