Agency:News18 Uttar Pradesh
Last Updated:January 24, 2025, 16:44 IST
Sambhal Latest News: यूपी के संभल में दो इमाम के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है. एसएचओ विनोद कुमार मिश्रा ने बताया, "दो इमामों के खिलाफ ध्वनि सीमा से अधिक लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई ह...और पढ़ें
संभल: पुलिस ने संभल शहर के दो इमामों के खिलाफ मस्जिद में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने और ध्वनि प्रदूषण की सीमा का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है. अधिकारियों ने बताया कि दोनों इमामों को पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है कि वह अजान के समय लाउडस्पीकर की कम रखें, लेकिन वे नहीं माने और बुधवार देर रात मामला दर्ज किया गया.
बाहजोई पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक मस्जिद के इमाम रेहान हुसैन के खिलाफ सब-इंस्पेक्टर संजय कुमार की शिकायत के आधार पर पहली एफआईआर दर्ज की गई. अपनी शिकायत में कुमार ने कहा कि वह इलाके में गश्त पर थे, तभी उन्होंने देखा कि मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर में सीमा से अधिक आवाज आ रही है. उन्होंने कहा, “रेहान को पहले लाउडस्पीकर की आवाज कम करने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.”
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सब-इंस्पेक्टर मुकेश कुमार की शिकायत पर हयातनगर थाने में इमाम आले नबी उर्फ रिजाउल हकत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. एसएचओ विनोद कुमार मिश्रा ने बताया, “दो इमामों के खिलाफ ध्वनि सीमा से अधिक लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. इन दोनों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही इमामों को नोटिस भेजा जाएगा.” दोनों एफआईआर बीएनएस की धारा 223 और 293 के तहत दर्ज की गई हैं. बतादें, अमरोहा जिले के थाना रहरा क्षेत्र के गांव गंगवार निवासी रियाजुल हक सरायतरीन जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती हैं.
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में अजान और लाउडस्पीकर का मुद्दा मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उठाया था. उन्होंने मस्जिदों के लाउडस्पीकर हटाने की भी मांग की थी. जिस पर मुंबई उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर आवाज के खिलाफ शिकायत आती है, तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए. कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि पहले समझाएं, दूसरी बार उल्लंघन होने पर स्पीकर जब्त करें. इस फैसले से पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक रूप से संवेदनशील बने इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है.
Location :
Sambhal,Moradabad,Uttar Pradesh
First Published :
January 24, 2025, 16:44 IST
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