तीन छात्राओं की चाकुओं से गोदकर कर दी थी हत्‍या, अब उम्रभर जेल में रहेगा

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Agency:पीटीआई

Last Updated:January 23, 2025, 23:25 IST

Britain News: ब्रिटेन में एक किशोर को उम्रकैद की सजा दी गई है. कोर्ट ने 18 साल के युवक को हत्‍या का दोषी पाया गया है. जेल में कम से कम 52 साल बिताने के बाद ही पैरोल पर विचार किया जाएगा.

तीन छात्राओं की चाकुओं से गोदकर कर दी थी हत्‍या, अब उम्रभर जेल में रहेगा

ब्रिटेन में तीन छात्राओं के हत्‍यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

लंदन. ब्रिटेन में 3 स्‍कूली छात्राओं की हत्‍या के मामले में दोषी करार एक 18 साल के किशोर को कठोर सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने दोषी युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. पिछले साल जुलाई में उत्तर-पश्चिम इंग्लैंड के साउथपोर्ट में टेलर स्विफ्ट थीम वाले योग और डांस वर्कशॉप में तीन स्कूली लड़कियों की हत्या करने का अपराध स्वीकार किया था. उसको गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. उसे कम से कम 52 साल की सजा काटनी होगी, तब जाकर उसके पैरोल पर विचार किया जाएगा.

जानकारी के अनुसार, अक्सेल रुडाकुबाना (जो हत्या के समय 17 साल का था) ने सात से 13 साल के आठ अन्य बच्चों, योग ट्रेनर लीन लुकास और बिजनेसमैन जॉन हेस की हत्या का प्रयास करने का भी अपराध स्वीकार किया था. लिवरपूल क्राउन कोर्ट में सजा सुनाते हुए जज जूलियन गूज ने कहा कि अगर रुडाकुबाना हमले के समय 18 साल का होता, तो उसे पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ती और उसे कभी रिहाई का मौका नहीं मिलता. जज ने कहा, ‘वह अपनी जिंदगी का लगभग पूरा हिस्सा हिरासत में बिताएगा. मुझे लगता है कि उसे कभी रिहा नहीं किया जाएगा और वह अपनी पूरी जिंदगी हिरासत में रहेगा.’

कोर्ट की कार्यवाही में बाधा
गुरुवार को अदालत की कार्यवाही में बाधा डालने के कारण रुडाकुबाना को अदालत से निकाल दिया गया. उसकी अनुपस्थिति में जज ने सजा सुनाई. जज ने कहा कि वह सबसे चौंकाने वाले और अत्यंत गंभीर अपराध का दोषी है. वह खुश और मासूम युवा लड़कियों की हत्या करना चाहता था. लगभग 15 मिनट के दौरान उसने तीन लड़कियों की हत्या करने की कोशिश की और आठ और बच्चों की हत्या का प्रयास किया. इसे समझना मुश्किल है कि उसने ऐसा क्यों किया. मुझे यकीन है कि रुडाकुबाना का हत्या करने का दृढ़ और निश्चित इरादा था और वह सभी 26 बच्चों की हत्या कर देता.’

‘आतंकवादी हत्‍याओं के समान गंभीर’
जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट किया है कि यह अपराध आतंकवाद की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि इसका उद्देश्य किसी विशेष राजनीतिक या वैचारिक कारण को बढ़ावा देना नहीं था. मुझे इस निष्कर्ष को स्वीकार करना होगा. हालांकि, उसका अपराध आतंकवादी हत्याओं के समान गंभीर है, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो. पिछले साल 29 जुलाई को उसने जो किया, उसने पूरे राष्ट्र को झकझोर दिया. कार्डिफ में जन्मे रुडाकुबाना (जिसका परिवार लंकाशायर में बसा हुआ है) ने पहले भी गंभीर अपराध किया था. हालांकि, क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने इस हमले को आतंकवाद के रूप में कैटेगराइज्‍ड नहीं किया था.

Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

January 23, 2025, 23:25 IST

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