Explained: दिल्ली-NCR में आज से ग्रैप-3 लागू, क्या है मतलब, और क्या-क्या होंगी पाबंदियां?
GRAP 3 Restrictions: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है. मौजूदा वक्त में वायु गुणवत्ता का स्तर यानी AQI 400 पार है. ऐसे में GRAP-3 को भी लागू कर दिया गया है. आज यानी शुक्रवार से ग्रेप-3 के तहत नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. चलिए हम आपको बताते हैं कि आज से किन नई चीजों पर दिल्ली-एनसीआर बैन लगाया गया है.
- GRAP-3 के दिशानिर्देशों के तहत आज से निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। साथ ही तोड़फोड़ की गतिविधियों पर भी बैन लगाया गया है।
- दिल्ली एनसीआर में GRAP-3 के तहत अब गैर-जरूरी खनन कार्यों को भी अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है।
- GRAP-3 के तहत अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि बीएस-VI डीजल मानकों के अनुरूप पेट्राल-डीजल बसों को चलाने की अनुमति रहेगी।
- इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में केवल इलेक्ट्रिक बसों और सीएनजी बसों को चलने की ही इजाजत दी जाएगी।
- GRAP-3 के तहत शैक्षणिक संस्थान वर्चुअल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में आज से सभी प्राइमरी स्कूलों को ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया गया है।
Tags: Air pollution, Delhi weather
FIRST PUBLISHED :
November 15, 2024, 07:00 IST