दिल्ली एनसीआर में इन दिनों एयर पॉल्यूशन का कहर जारी है। इससे लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने प्रदेश में ग्रैप-4 लागू कर दिया है। इसी बीच कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रैप के नियमों में बदलाव कर दिए हैं। CAQM ने नोटिस जारी कर बताया कि दिल्ली-एनसीआर जिलों में अब ‘ग्रैप’ के तीसरे, चौथे लेवल के लागू होते ही सभी स्कूलों को बंद रखना अनिवार्य कर दिया गया है।
GRAP नियमों में हुए बदलाव
बुधवार को CAQM ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) में संशोधन किया। संसोधन में तीसरे और चौथे चरण के तहत दिल्ली एवं एनसीआर के जिलों में स्कूलों को बंद रखना अनिवार्य कर दिया गया। इससे पहले, इन उपायों को लागू करने का फैसला राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया जाता था। यह नियम एनीसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों में लागू होगा। यानी अब तीसरे और चौथे चरण के लागू होते ही दिल्ली एवं एनसीआर के जिलों जैसे- गुरूग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में स्कूलों को बंद रखना अनिवार्य कर दिया गया है।
ग्रैप-3 के तहत एक अतिरिक्त निर्देश के मुताबिक, अब राज्य सरकारों को दिल्ली और एनसीआर जिलों में सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों के समय अलग-अलग तय करने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट से लगी थी फटकार
इस हफ्ते की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने GRAP- 3 और 4 के लागू होने में देरी के लिए CAQM को फटकार लगाई और अगले आदेश तक पूरे एनसीआर में स्कूलों को बंद करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को चरण 3 और 4 के तहत सख्त उपाय अपनाने का भी निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्रैप के लागू होने की स्थिति अब स्थानीय अधिकारियों के विवेक पर न छोड़ा जाए।
दिल्ली में क्या है एक्यूआई?
जानकारी दे दें कि दिल्ली में AQI रविवार से ही गंभीर श्रेणी में है। सोमवार और मंगलवार को यह 450 से ज्यादा रीडिंग के साथ गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गया। हालांकि, बुधवार को इसमें थोड़ा सुधार हुआ, दिल्ली में 24 घंटे का औसत AQI 419 रहा, जो अभी भी गंभीर श्रेणी में है।
(इनपुट- PTI)
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