Agency:News18 Uttarakhand
Last Updated:January 31, 2025, 11:12 IST
Haldwani News: सलमान ने अपना नाम नीरज बताकर 16 साल की लड़की से दोस्ती. 21 जुलाई 2021 को वह उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया, जहां उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी.
हल्द्वानी. उत्तराखंड के नैनीताल जिले में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी अदालत में दोषी साबित हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई. दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता, तो उसे एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. विशेष समुदाय के युवक ने अपना नाम बदलकर पीड़िता से दोस्ती की और फिर बहला-फुसलाकर उसके साथ रेप किया. विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी. मामला सामने आते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था. अब इस केस में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है.
केस की जानकारी देते हुए शासकीय अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट ने बताया कि यह घटना नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र की है. दोषी का नाम सलमान है और वह रामनगर के भगतपुर मडियाल का रहने वाला है. सलमान ने अपना नाम नीरज बताकर 16 साल की एक लड़की से पहले दोस्ती की और उसे बहला-फुसलाकर 21 जुलाई 2021 को अपने साथ ले गया, जहां उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी.
सलमान को किया गिरफ्तार
घटना का पता लगते ही पीड़िता के परिजनों ने रामनगर कोतवाली में सलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363, 366 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(6)/6 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुधीर तोमर की अदालत में पहुंचा.
डीएनए जांच से हुई दुष्कर्म की पुष्टि
अदालत में पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और डीएनए जांच के आधार पर यह साबित हुआ कि आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. गवाहों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी सलमान को दोषी ठहराया और उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उसे 20,000 रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया. मामले की जांच एसआई राजकुमारी ने की थी.
Location :
Haldwani Talli,Nainital,Uttarakhand
First Published :
January 31, 2025, 11:12 IST