बांग्लादेश: चिन्मय प्रभु की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने जेल भेजने का दिया आदेश

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Chinmoy Krishna Das Prabhu- India TV Hindi Image Source : FILE Chinmoy Krishna Das Prabhu

ढाका: बांग्लादेश की एक अदालत ने मंगलवार को हिंदू संगठन ‘सम्मिलित सनातनी जोत’ के नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। ‘बीडीन्यूज24 डॉट कॉम’ के अनुसार, ‘‘चट्टगांव के छठे मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट काजी शरीफुल इस्लाम की अदालत ने मंगलवार को करीब 11:45 बजे यह आदेश सुनाया।’’ समाचार पोर्टल ने बताया कि हिंदू पुजारी को जमानत नहीं मिलने पर उनके अनुयायियों ने अदालत परिसर में नारे लगाने शुरू कर दिए। 

एयरपोर्ट से किया गया था गिरफ्तार

बांग्लादेश पुलिस ने सोमवार को चिन्मय प्रभु को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। पुलिस की जासूसी शाखा के प्रवक्ता रिजाउल करीम ने कहा, ‘‘दास को (नियमित पुलिस) के अनुरोध के अनुसार हिरासत में लिया गया।’’ हालांकि, आरोपों का ब्योरा दिए बिना गिरफ्तारी की गई। 

राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप

‘सनातनी जागरण जोत’ के प्रमुख संयोजक गौरांग दास ब्रह्मचारी के हवाले से ‘बीडीन्यूज24’ समाचार पोर्टल ने सोमवार को कहा कि दास को ढाका से हवाई मार्ग से चट्टगांव जाना था। इससे पहले, 30 अक्टूबर को चट्टगांव के कोतवाली पुलिस थाने में दास समेत 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर हिंदू समुदाय की एक रैली के दौरान चट्टगांव के न्यू मार्केट इलाके में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। (भाषा)

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