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दिवाली से पहले बिहार के 6000 हजार से ज्यादा इंजीनियरों को तोहफा, सेलेक्शन प्रोसेस को रद्द करने का फैसला खारिज
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में 6 हजार से अधिक जूनियर इंजीनियर्स की नियुक्ति के लिए साल 2019 के सेलेक्शन प्रोसेस को रद्द करने के फैसले को शुक्रवार को अनुचित बताया. जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे रद्द करना प्रोसेस खत्म होने के बाद नियमों को बदलने के समान है. इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (बीटीएससी) को निर्देश दिया कि वह पटना हाईकोर्ट में दाखिल नई सेलेक्शन के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाए.
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा, ‘हाईकोर्ट द्वारा 19 अप्रैल 2022 को पारित आदेश के मद्देनजर नई चयन सूची तैयार की जाएगी और नई चयन सूची में यथासंभव उन मेधावी छात्रों को भी शामिल किया जाएगा, जो पात्र थे और केवल नियमों में साल 2017 के संशोधन के कारण अयोग्य घोषित कर दिए गए थे.’ इसने बीटीएससी को तीन महीने के भीतर सफल छात्रों की संशोधित चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया और राज्य सरकार को उसके बाद 30 दिन के भीतर उन्हें नियुक्त करने का आदेश दिया.
Tags: Bihar News, Supreme Court
FIRST PUBLISHED :
October 4, 2024, 23:47 IST