राजस्थान: डेयरी फेडरेशन और दुग्ध सहकारी समितियों में भर्ती का नियम बदला

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रिपोर्ट- राहुल मनोहर

सीकर: राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन एवं राज्य के जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के कर्मचारियों के लिए पहले से निर्धारित भर्ती के नियमों में बदलाव किया गया है. इसमें कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं. नए नियमों के तहत डिप्टी मैनेजर प्लांट के पद पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरने का प्रावधान किया गया है. सहकारिता रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने बताया कि राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 39 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है. ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

किस पद के लिए क्या नियम

डिप्टी मैनेजर प्लांट के लिए 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत प्रमोशन होगा. इसके लिए सात साल का अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा डिप्टी मैनेजर प्रशासन के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत के लिए प्रमोशन से चयन होगा. इसमें भी कम से कम सात साल का अनुभव होना चाहिए.

-डिप्टी मैनेजर फाइनेंस के लिए 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती और शेष पदों पर प्रमोशन होगा. इस पद के लिए लेखा सेवा में सात साल का अनुभव होगा जरूरी है.

-डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत पद प्रमोशन से भरे जा सकेंगे. इस पद के लिए मार्केटिंग और सुपरवाइजरी का सात साल का अनुभव जरूरी होगा.

-डिप्टी मैनेजर इनपुट के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती होगी जबकि शेष पद प्रमोशन से भरे जाएंगे जिनमें सात साल का अनुभव मांगा गया है.

-डिप्टी मैनेजर क्यूसी के पद भी 50 प्रतिशत सीधी भर्ती और 50 फीसदी प्रमोशन से भरे जाएंगे. इसमें डेयरी साइंस में पीजी के साथ सात साल का अनुभव जरुरी होगा.

-डिप्टी मैनेजर प्रोजेक्ट के पदों में भी 50 फीसदी सीधी भर्ती और 50 फीसदी प्रमोशन से भरने का प्रावधान किया गया है. इसके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ सात साल का अनुभव जरुरी होगा.

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FIRST PUBLISHED :

October 6, 2024, 21:29 IST

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