खरगोन: बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम, स्वरोजगार योजना के तहत राज्य के पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विमुक्त घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू समुदायों के युवाओं से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रोत्साहित करना है.
योजना की जानकारी
खरगोन में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की प्रभारी सहायक संचालक इतिशा जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. इस योजना के तहत तीन प्रमुख योजनाओं में अलग-अलग लाभ दिए जा रहे हैं, जिससे युवा अपने व्यवसायिक सपनों को साकार कर सकते हैं.
योजनाओं के प्रमुख बिंदु
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना: इस योजना के तहत 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसमें 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ भी मिलेगा.
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना: छोटे व्यवसायों के लिए यह योजना बेहद फायदेमंद है. इसमें 10 हजार से 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, साथ ही 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान है.
मुख्यमंत्री विमुक्त घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू स्वरोजगार योजना: इस योजना में 10 हजार से 1 लाख रुपए तक का ऋण, 25 प्रतिशत अनुदान और 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है. यह योजना विशेष रूप से घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों के लिए है, जो स्थाई रोजगार के अवसरों से वंचित रहते हैं.
आवेदन प्रक्रिया और जानकारी
प्रभारी सहायक संचालक इतिशा जैन ने बताया कि इन योजनाओं के तहत आवेदकों को बैंकों के माध्यम से ऋण दिया जाएगा. आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है. इच्छुक आवेदक एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से SAMAST PORTAL पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. योजना की अधिक जानकारी के लिए आवेदक कार्यालयीन समय में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.
उन्होंने युवाओं से अपील भी की है कि वे इस सुनहरे मौके का लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं. ये योजनाएं न केवल आर्थिक मदद करेंगी, बल्कि आपके भविष्य को बेहतर बनाने में भी सहायक साबित होंगी.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड: पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड अनिवार्य है.
- जाति प्रमाण पत्र: पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होने का प्रमाण.
- मूल निवास प्रमाण पत्र: आवेदक का मध्य प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है.
- आय प्रमाण पत्र: आर्थिक स्थिति का सत्यापन करने के लिए आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है.
- फोटो: हाल ही की पासपोर्ट आकार की फोटो.
- बैंक खाता विवरण: ऋण की राशि सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी, इसलिए बैंक खाता जानकारी अनिवार्य है.
- परियोजना रिपोर्ट: जिस व्यवसाय को शुरू करना है, उसकी संक्षिप्त परियोजना रिपोर्ट.
- पैन कार्ड: कर मामलों के लिए पैन कार्ड का विवरण आवश्यक है.
Tags: Local18, Madhya pradesh, Special Project
FIRST PUBLISHED :
October 22, 2024, 17:35 IST