जयपुर:
राजस्थान में चूरू कोतवाली थाने में 22 दिसंबर 2017 को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और सलमान खान के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. जस्टिस अरुण मोंगा की एकल पीठ ने इस केस में फैसला दिया है.
जानिए पूरा मामला...
दरअसल, यह पूरा मामला एक इंटरव्यू से जुड़ा हुआ था. इंटरव्यू के दौरान अभिनेता सलमान खान और शिल्पा शेट्टी की ओर से वाल्मीकि समाज को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ चूरू के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी. एससी-एसटी एक्ट 2015 में संशोधन हो चुका है.
हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि एससी एसटी एक्ट के तहत प्रमाणित होने के लिए किसी को ठेस पहुंचाने की नियत आवश्यक है, जो केस में नहीं दिखाई दे रही है. हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एससी एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज करने के लिए सेक्शन और प्रिलिमनरी जांच करना अति आवश्यक है. बिना जांच के एससी-एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज करना गैरकानूनी है.
हाईकोर्ट ने कहा कि बड़े हस्तियों की ओर से दिए गए बयानों को कभी-कभी कुछ लोग मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं. न्यायालय ने कहा कि जब तक कोई दुर्भावना या नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है तब तक किसी को भी आपराधिक रूप से उत्तरदाई नहीं ठहराया जा सकता.
शिकायतकर्ता के मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी को भी एक कारण माना है. वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में धर्म जाति या जन्म स्थान के आधार पर समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देने का कोई भीआरोप नहीं माना, ना ही वाल्मीकि समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात अदालत ने मानी.