सुप्रीम कोर्ट के आदेश से समय से पहले मनी सैंकड़ों घरों में दीवाली

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हाइलाइट्स

सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को चार सप्ताह के भीतर रजिस्ट्रियां पूरी करने का समय दिया है.जिन फ्लैट्स के ऑक्‍यूपेशन सर्टिफिकेट (OC) पहले ही जारी हो चुके हैं, उनकी रजिस्ट्रियां होंगी. 3 से 6 के लिए OC प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करने क आदेश भी कोर्ट ने दिया है.

नई दिल्‍ली. लोटस 300 परियोजना में घर ले चुके बहुत से खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सेक्‍टर 107 स्थित लोटस 300 परियोजना के टावर एक और दो में घर खरीदने वाले खरीदारों के फ्लैटों की तुरंत रजिस्‍ट्री करने का आदेश नोएडा प्राधिकरण को दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन फ्लैट मालिकों को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (OC) पहले ही जारी हो चुके हैं, उनके फ्लैट्स की रजिस्ट्रियां शुरू की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने बिना बकाया राशि की मंजूरी का इंतजार किए रजिस्ट्रियां पूरी करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश नोएडा प्राधिकरण द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें 330 फ्लैट्स की रजिस्ट्रियां पूरी करने का निर्देश दिया गया था. लोटस 300 अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) के अध्यक्ष भुवन चतुर्वेदी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को उन टॉवर्स 1 और 2 की रजिस्ट्रियां पूरी करने के लिए कहा है, जिनके लिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (OC) पहले ही जारी हो चुके हैं. कोर्ट ने प्राधिकरण को चार सप्ताह के भीतर रजिस्ट्रियां पूरी करने का समय दिया है.

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नोडल अधिकारी नियुक्‍त करने का आदेश
साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे, जो अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर शेष टॉवर्स 3 से 6 के लिए OC प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करे.

चतुर्वेदी ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण ने दो दिन पहले जारी एक पत्र में AOA को OC प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने को कहा था. उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने बिना बकाया राशि की मंजूरी का इंतजार किए रजिस्ट्रियां पूरी करने का निर्देश दिया है. अब ऐसा लगता है कि घर खरीदार अपने फ्लैट्स की रजिस्ट्रियां करवा सकेंगे.

Tags: Business news, Noida news, Property, Real estate

FIRST PUBLISHED :

September 28, 2024, 08:38 IST

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