Agency:News18 Uttar Pradesh
Last Updated:February 06, 2025, 21:17 IST
UP Haj Yatra News Today successful hindi: हज यात्रा पर जाने वालों को विदेश जाने या विदेश यात्रा से जुड़े कुछ कागजी नियमों का पालन भी करना होता है. उसी के तहत...
![हज यात्रा वालों को जमा करना होगा पासपोर्ट, मुरादाबाद के अधिकारी ने बताया नियम हज यात्रा वालों को जमा करना होगा पासपोर्ट, मुरादाबाद के अधिकारी ने बताया नियम](https://images.news18.com/ibnkhabar/uploads/2025/02/HYP_4957719_cropped_05022025_092338_hyp_4609166_cropped_140820_1.jpg?impolicy=website&width=640&height=480)
हज यात्रा के लिए 18 फरवरी तक जमा करें पासपोर्ट।
रिपोर्ट: पीयूष शर्मा
मुरादाबाद: हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को 18 फरवरी तक पासपोर्ट जमा करना होगा. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि हज कमेटी आफ इंडिया के अनुसार हज-2025 के सभी चयनित हज यात्रियों को अपना मूल अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति, लखनऊ में 18 फरवरी तक जमा करना है.
उन्होंने बताया कि हज 2025 के लिए मंडल से इस वर्ष 4,420 यात्रियों का चयन हुआ है. सबसे ज्यादा जनपद मुरादाबाद से 1,758 यात्री चयनित किए गए हैं. इसके अतिरिक्त जनपद रामपुर से 966, बिजनौर से 635, अमरोहा से 548 और जनपद संभल से 512 हज यात्री चयनित किए गए हैं. हज 2025 के लिए चयनित यात्रियों के अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट की वैधता, पासपोर्ट की दशा सही हो, पासपोर्ट किसी प्रकार से फटा, कटा या पृष्ठ ढीले न हों. पासपोर्ट पर किसी प्रकार के पानी और अन्य धब्बे न हों. कम से कम एक साथ दो पृष्ठ खाली हों. यदि ऐसा नहीं है तो उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति, लखनऊ में पासपोर्ट रिकार्ड के लिए जमा कर सूचित करें.
नए पासपोर्ट के लिए करें तत्काल आवेदन
उन्होंने कहा कि जिन लोगों का पासपोर्ट नहीं बना है वह तत्काल नया पासपोर्ट बनवा लें. नये पासपोर्ट के लिए तत्काल आवेदन कर 18 फरवरी, 2025 तक नया पासपोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति, लखनऊ में जमा करें. यदि किसी का पासपोर्ट सही नहीं पाया गया तो हज यात्री को वापस कर दिया जाएगा और पुनः नया पासपोर्ट बनवाकर 15 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति, लखनऊ में जमा करना आवश्यक होगा.
Location :
Moradabad,Uttar Pradesh
First Published :
February 06, 2025, 21:17 IST
हज यात्रा वालों को जमा करना होगा पासपोर्ट, मुरादाबाद के अधिकारी ने बताया नियम