हिमाचल में पंचायतों पर टैक्स: ग्रामीण कारोबारियों के लिए क्या है यह नया बदलाव?

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Agency:News18 Himachal Pradesh

Last Updated:January 31, 2025, 18:07 IST

Himachal Pradesh New Tax Rule : हिमाचल प्रदेश में अब ग्राम पंचायतों के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर भी टैक्स लगाने की योजना बनाई जा रही है. यह कदम पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए उठाया जा रहा है. 2025-26 वित्तीय वर्ष...और पढ़ें

 ग्रामीण कारोबारियों के लिए क्या है यह नया बदलाव?

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर लगेगा टैक्स

हाइलाइट्स

  • हिमाचल में ग्रामीण व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर टैक्स लगेगा.
  • 2025-26 से टैक्स लागू होने की संभावना.
  • टैक्स की दरें अभी निर्धारित नहीं हुई हैं.

शिमला. हिमाचल प्रदेश में अब शहरों की तर्ज पर गांव के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर भी टैक्स लगाने की तैयारी है. बता दें कि मौजूदा समय में नगर निकायों में सभी व्यवसायिक और अन्य घरों से प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है. इसी तर्ज पर अब ग्राम पंचायतों में स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे दुकानें, होटल आदि पर प्रति वर्ग फीट के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के समक्ष भी विभाग योजना की प्रस्तुति दे चुका है. वित्तीय वर्ष 2025-26 से टैक्स लागू होने की संभावना है.

पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए उठाया जा रहा कदम
पंचायती राज्य विभाग का मानना है कि पंचायतों के सशक्तीकरण के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. बता दें कि बीते वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के बिलों को भी एक बार फिर लागू किया गया था. इन बिलों को जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने माफ कर दिया था. ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिलों के बाद अब कारोबार करने वालों लोगों पर भी टैक्स लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो जल्द लागू भी हो सकती है. इनमें ग्राम पंचायतों में स्थित दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे सहित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर टैक्स लगाया जाएगा. हालांकि, टैक्स की दरें अभी निर्धारित नहीं हुई है.

हिमाचल में कुल 3 हजार 615 ग्राम पंचायतें
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कुल 3 हजार 615 पंचायतें है. इन सभी पंचायतों में मौजूद व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर टैक्स लगाया जाना है. टैक्स की राशि क्या होगी, इस पर विभाग विचार विमर्श कर रहा है. विचार विमर्श के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा. यह भी संभव है कि 2025- 26 वित्तीय वर्ष के बजट में इस संबंध में घोषणा हो सकती है. बता दें कि पंचायतीराज एक्ट के तहत पंचायतों को भी कई प्रकार के टैक्स लगाने का अधिकार होता है. कुछ पंचायतें विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाती भी है.

Location :

Shimla,Himachal Pradesh

First Published :

January 31, 2025, 18:07 IST

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