15 दिन में पूरी..30 दिन में आधी, कॉलेज से एडमिशन कैंसिल कराने पर वापस होगी फीस

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कॉलेज में एडमिशन वापस लेने पर मिलेगी पुरी फीसकॉलेज में एडमिशन वापस लेने पर मिलेगी पुरी फीस

अजमेर:- राजस्थान के लाखों स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है. अब से किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैंसिल करने पर फीस वापस दी जाएगी. यह नियम नई शिक्षा नीति के तहत शुरू किए गए हैं. नए नियम के अनुसार, 15 दिन में कॉलेज या यूनिवर्सिटी छोड़ने पर पूरी फीस दी जाएगी. इसके अलावा 30 दिन बाद छात्रों को आधी फीस वापस की जाएगी. इस पहल से स्टूडेंट काफी खुश हैं.

आपको बता दें कि JEE और NEET और अन्य टॉप यूनिवर्सिटी की सीट के परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स टॉप यूनिवर्सिटी नहीं मिलने से पहले ही स्थानीय कॉलेज में अपना एडमिशन करा लेते थे, इसके बाद जब उनका सिलेक्शन टॉप यूनिवर्सिटी में हो जाता था, तो पहले वाले कॉलेज में उनके पैसे डूब जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अगर अब समय रहते स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन वापस ले लिया, तो उनकी फीस वापस रिफंड की जाएगी.

कॉलेज संचालकों में चिंता
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों के बाद पीटीईटी ने कहा है कि बीएड में प्रवेश लेने के बाद अभ्यर्थी बीएड नहीं करना चाहे, तो 30 दिन के भीतर प्रवेश निरस्त करवाकर फीस वापस ले सकते हैं. इससे उन बीएड कॉलेज संचालकों में चिंता है, जो कागजी व्यवस्थाएं दिखाकर बीएड कॉलेजों का संचालन कर रहे हैं. कॉलेज पसंद नहीं आने पर विद्यार्थी प्रवेश निरस्त करा लेगा और उनके यहां सीट खाली रहने से आर्थिक नुकसान होगा.

विभाग द्वारा होगी कार्रवाई
इससे पहले एक बार प्रवेश लेने के बाद कॉलेज छोड़ने पर विद्यार्थी को फीस लौटाने या नहीं लौटाने पर कॉलेज प्रबंधन की मनमर्जी चलती थी. यूजीसी ने नई शिक्षा नीति के तहत निर्देश दिए हैं कि 30 दिन के भीतर कोई भी अभ्यर्थी प्रवेश निरस्त करवा सकता है. कॉलेज द्वारा पैसे वापस नहीं लौटाने पर विभाग द्वारा कार्रवाई भी की जा सकती है.

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फीस रिफंड पॉलिसी पहले ही जारी
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए पहले ही फीस रिफंड पॉलिसी जारी कर दी है. इसके तहत प्रवेश की अंतिम तिथि के 15 दिन बाद तक प्रवेश निरस्त कराने पर शत-प्रतिशत फीस वापस लौटानी होगी. वहीं 30 दिन की अवधि तक प्रवेश निरस्त पर 50 फीसदी फीस वापस देनी होगी. नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान उच्च शिक्षा के अधीन है. ऐसे में उनमें भी स्टूडेंट्स यदि वहां पर नहीं पढ़ना चाहता है, तो उन्हें भी फीस लौटानी होगी.

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FIRST PUBLISHED :

October 22, 2024, 16:18 IST

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