18 साल से कम उम्र में चलाई गाड़ी, तो खैर नहीं! एक्शन में है परिवहन विभाग

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जिला परिवहन विभाग ने चलाया विशेष अभियानजिला परिवहन विभाग ने चलाया विशेष अभियान

जहानाबाद : बिहार परिवहन सचिव के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में नाबालिगों के द्वारा ऑटो और ई-रिक्शा और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने को लेकर स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है. जहानाबाद में भी परिवहन विभाग द्वारा जारी इस निर्देश के बाद विशेष अभियान चलाया जा रहा है. शहर के विभिन्न जगहों पर चेकिंग की गई है. बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वालों पर पहले से कारवाई की जा रही है. इसके अलावा शहर से दो नाबालिग को ऑटो चलाते हुए पकड़ा गया है और उन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

क्या कहता है नियम
इसके अलावा भी अन्य कई तरह की वाहन संबंधित जांच की जा रही है. जिले में विभिन्न गाड़ियों पर लाखों रुपए जुर्माना लगाए गए हैं. शहर से ही ऑटो चलाते दो नाबालिगों पर भी जुर्माना लगाया है. जानकारी के अनुसार, बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत 5 हजार रुपए जुर्माना या फिर तीन महीने तक कारावास का प्रावधान है. वहीं, नाबालिग अगर वाहन चलाते पकड़े जाते हैं तो उनके अभिभावक पर 25 हजार रुपए का जुर्माना और तीन साल तक की जेल हो सकती है.

कितना जुर्माना लगाया गया
परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 1 अक्टूबर से लेकर अब तक इंश्योरेंस फेल वाहनों पर 84,000 रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं, प्रदूषण फेल गाड़ियों पर 64000 रुपए का विभाग ने जुर्माना लगाया है. इसके अलावा बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों पर भी विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 लाख 20 हजार का जुर्माना लगा है. विशेष अभियान अभी और चलाया जाएगा और इस दिशा में कड़ी निगरानी की जाएगी.

इस वजह से चलाया जा रहा विशेष अभियान
परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहा इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिले और नाबालिगों को सड़क नियमों के उल्लंघन से रोक जाए, जिससे होने वाली दुर्घटना में कमी आए. परिवहन विभाग के मुताबिक, नाबालिगों के द्वारा गाड़ी चलाना उनके लिए, साथ ही सड़क पर यात्रा कर रहे अन्य लोगों के खतरा उत्पन्न कर सकता है. ऐसे में इस पर लगाम लगाने के लिए इस तरह कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कम से कम दुर्घटना हो. लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें.

Tags: Bihar News, Jehanabad news, Local18

FIRST PUBLISHED :

October 19, 2024, 23:50 IST

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