Budget 2025: 12 लाख तक की कमाई पर भरना पड़ेगा टैक्स? समझिए एक्सपर्ट की बात

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Agency:News18 Bihar

Last Updated:February 01, 2025, 22:15 IST

Budget Session 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान किया कि अब 12 लाख तक की सालाना आमदनी वाले नौकरी पेशा लोगों को किसी प्रकार की कोई टैक्स नहीं लगेगा.

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12 लाख तक की कमाई पर भरना पड़ेगा टैक्स? (फाइल फोटो)

जहानाबाद : मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट शनिवार को पेश किया गया, जिसमें टैक्स पेयर को बड़ा तोहफा दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान किया कि अब 12 लाख तक की सालाना आमदनी वाले नौकरी पेशा लोगों को किसी प्रकार की कोई टैक्स नहीं लगेगा. टैक्स पेयर्स को यह लाभ न्यू टैक्स रिजिम के तहत मिला है. ऐसे में कई सारे लोगों को यह कन्फ्यूजन रहता है कि टैक्स स्लैब में जो छूट दी गई है, उसमें टैक्स भरना होगा या नहीं, इसे लेकर लोकल 18 की टीम ने आयकर अधिवक्ता रमेश प्रसाद से खास बातचीत की.

आयकर अधिवक्ता के मुताबिक, मौजूदा समय में अब तीन स्लैब हो गए हैं. पहला स्लैब ओल्ड स्लैब था, जिसमें ढाई लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता था. ढाई लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स लगता था. 5 से 10 लाख तक 20% टैक्स लगता था. और 10 लाख से ज्यादा होने पर 30% टैक्स लगता था, जिसमें डेढ़ लाख तक इन्वेस्ट कर सकते थे. सैलरी वालों को एसडी यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता था. उसके बाद फिर से एक नया टैक्स स्लैब जारी किया गया, जिसमें 7 लाख तक किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता था.

पहले टैक्स की क्या थी व्यवस्था
उन्होंने आगे बताया कि टैक्स के दायरे में तो आते थे, लेकिन उनका कोई टैक्स नहीं लगता था. क्योंकि 7 लाख के अंदर में जो भी तक बनता था वह 87 में आपको डिडक्शन मिल जाता था और जीरो पर आ जाता था, लेकिन इसके बावजूद आपको टैक्स भी भरना था रिटर्न भी भरना था. आज जो बजट जारी किया गया है, यह काफी सराहनीय बजट है. खासतौर पर मिडिल क्लास के फैमिली के लिए काफी अच्छा है. इसमें जो दिया गया है, सैलरी या फिर वेतन भोगी के लिए ₹1200000 तक टैक्स फ्री कर दिया गया है, चाहे वेतन भोगी हो या फिर बिजनेसमैन. वेतन भोगी को इसमें एक और फायदा हो गया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 75000 की राशि मिलेगी, जो कि पहले ₹50000 थी. ऐसे में उन्हें 12 लाख 75 हजार रुपए तक कोई तक नहीं लगेगा.

12 लाख रुपए की आय पर तक देना पड़ेगा टैक्स ? 
आयकर अधिवक्ता के अनुसार, समझने वाली बात यह है कि 12 लाख 75 हजार रुपए तक की कमाई करने वाले वेतन भोगियों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा या रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा. उनको भी टैक्स भरना ही पड़ेगा. टैक्स का लिमिट ₹400000 तक है यानी चार लाख के नीचे रहते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा. 4 लाख से 8 लाख के बीच 5 प्रतिशत और 8 लाख से 12 लाख तक 10 प्रतिशत है. ऐसे में 12 लाख तक आते-आते जो भी टैक्स बनेगा वह 87 में काउंट हो जाएगा. फिर आप शून्य टैक्स पर आ जाएंगे. यदि आप जैसे ही 12 लाख से ऊपर की कमाई पर जाते हैं तो आपको पीछे से जो कुछ टैक्स निर्धारण किया गया है वह सभी आपको भरना पड़ेगा.

ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम क्या है?
उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि यदि आप 12 लाख से 1 लाख यदि अधिक कमाते हैं तो सिर्फ आपको ₹100000 का ही टैक्स देना पड़ेगा. ऐसी स्थिति में आपको चार लाख से 8 लाख का जो टैक्स स्लैब है वह भी पूरा करना पड़ेगा 8 लाख से 12 लाख का है वह भी करना पड़ेगा और 12 लाख से 15 लाख के बीच का जो टैक्स है उसे भी आपको भरना पड़ेगा. ओल्ड टैक्स स्कीम में भी कुछ इसी तरह का ही प्रावधान था. ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम के बारे में उन्होंने बताया कि ओल्ड टैक्स रिजिम में डेढ़ लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते थे. जैसे एलआईसी, पीपीएफ, पीएफ, बच्चों के ट्यूशन फीस में आप इन्वेस्ट कर सकते थे. वहीं नए टैक्स रिजिम में इन सब का लाभ आपको नहीं मिल सकता है.

वित्तीय वर्ष को लेकर है कन्फ्यूजन? यहां समझिए 
आयकर अधिवक्ता ने बताया कि यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है. फाइनेंशियल ईयर को लेकर उन्होंने कहा कि यह जो बजट जारी किया गया है वह आगे के साल के लिए है. अभी हम लोग वित्तीय साल 2024 – 25 के लिए टैक्स फाइल कर रहे थे. अभी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक जिसका एसेसमेंट ईयर 2026- 27 होगा. ऐसे में यह जो बजट है, यह 2026-27 के लिए है.

Location :

Jehanabad,Bihar

First Published :

February 01, 2025, 22:15 IST

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Budget 2025: 12 लाख तक की कमाई पर भरना पड़ेगा टैक्स? समझिए एक्सपर्ट की बात

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